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पीएम आवास योजना: होम लोन के ब्याज पर विवाहित ऐसे लें 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी, जानिए डिटेल

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 30, 2020 08:07 pm IST,  Updated : Nov 30, 2020 08:07 pm IST

नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।

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PM Awas Yojana scheme eligibility 2.67 lakhs benefits for married couples details Image Source : FILE PHOTO

नयी दिल्ली। नया घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मोदी सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। PMAY योजना के तहत घर खरीदारों को होम लोन पर अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी का फायदा मिलता है। ये फायदा होम लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर सब्सिडी के रूप में मिलता है। पीएम आवास योजना का फायदा उठाने के लिए आवेदन को कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इन्हीं में एक शर्त विवाहित जोड़ों से जुड़ी हुई है, जानिए पूरी डिटेल।

कौन उठा सकता है PMAY का लाभ?

सबसे पहले आपको बता दें कि, PMAY का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 21 से 55 साल होनी चाहिए। हालांकि, अगर परिवार के मुखिया या आवेदक की उम्र 50 साल से अधिक है तो उसके प्रमुख कानूनी वारिस को होम लोन में शामिल किया जायेगा।

विवाहितों के लिए है ये नियम

अगर आप विवाहित हैं तो PMAY के लिए आवेदन करने से पहले ये नियम जरूर जान लें। ध्यान रहे कि पति या पत्नी में से कोई एक या दोनों मिल कर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों अलग-अलग PMAY का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने पति/पत्नी के साथ मिल कर या अकेले ही अधिकतम 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं।   

इनकम को माना जाएगा सिंगल यूनिट 

इस नियम के मुताबिक किसी विवाहित जोड़े की इनकम को एक यूनिट ही माना जाएगा। PMAY का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। PMAY भारत सरकार की एक पहल है जिसमें शहरी गरीबों को 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफायती घर बनाने के लक्ष्य के साथ किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के दो घटक हैं। इनमे पहला है शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण गरीबों के लिए। इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ मिलाया जाता है ताकि घरों में शौचालय, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस कनेक्शन, पीने के पानी तक पहुंच और जन-धन बैंकिंग की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

जानिए किसे कितनी मिलती है सब्सिडी

बता दें कि, PMAY के तहत किसे कितने सब्सिडी मिलेगी इसके लिए शर्तें बनाई गई हैं। ये शर्तें इनकम स्लॉट पर आधारित हैं। योजना में इन तीन कैटेगरी के तहत लोन मुहैया करवाए जाते हैं। इसमें एमआईजी, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आते हैं। ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय समूह) कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 6,00,000 रुपये तक) के उधारकर्ताओं को 6,00,000 रुपये तक के लोन पर 6.5 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है।

एमआईजी (मध्य आय समूहों) 1 कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 6,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये के बीच) के उधारकर्ताओं को 9 लाख रु तक के लोन पर 4 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। एमआईजी 2 कैटेगरी (वार्षिक घरेलू आय 12,00,001 रुपये से 18,00,000 रुपये के बीच) के उधारकर्ताओं को 12 लाख रु तक के लोन पर 3 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी मिलती है। लोन की अधिकतम अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। 20 साल की अवधि में मिलने वाली सब्सिडी राशि 2.30 से 2.67 लाख रुपये तक होती है।  

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