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UAE Golden Visa: सामने आ गया 23 लाख रुपये में आजीवन निवास का सच, अथॉरिटी ने दिया ये जवाब

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Jul 09, 2025 05:20 pm IST,  Updated : Jul 09, 2025 05:20 pm IST

Rayad Group ने इस विषय पर एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसके बाद सभी मीडिया कंपनियों ने इस जानकारी को शेयर किया था।

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23 लाख रुपये में आजीवन निवास के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं Image Source : VISIT DUBAI

बीते कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के नए गोल्डन वीजा की काफी चर्चाएं हो रही हैं। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूएई के इस नए गोल्डन वीजा के तहत AED 100,000 (लगभग 23 लाख रुपये) के एकमुश्त भुगतान करके नॉमिनेशन के आधार पर आजीवन निवास की सुविधा मिल रही है। खास बात ये है कि इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि ये गोल्डन वीजा खासतौर पर भारत और बांग्लादेश के नागरिकों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। हालांकि, इन सभी रिपोर्ट्स पर यूएई ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है।

Rayad Group ने प्रेस रिलीज जारी कर फैलाई थी गलत जानकारी

दरअसल, Rayad Group ने इस विषय पर एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसके बाद सभी मीडिया कंपनियों ने इस जानकारी को शेयर किया था। हालांकि, अब इस पूरे मामले पर यूएई ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट जानकारी दी है। पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा के लिए संघीय अथॉरिटी (ICP) ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कुछ देश के लोगों को आजीवन गोल्डन वीजा दिए जाने के मामले में कुछ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स और वेबसाइटों द्वारा फैलाई गई अफवाहों की सत्यता का खंडन किया है।

अथॉरिटी की वेबसाइट या स्मार्ट एप्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं जानकारी

ICP ने स्पष्ट किया है कि गोल्डन वीजा की कैटेगरी, शर्तें और नियम आधिकारिक कानूनों, विधानों और मंत्रिस्तरीय निर्णयों के अनुसार स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। इच्छुक व्यक्ति अथॉरिटी की वेबसाइट या स्मार्ट एप्लिकेशन पर आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि सभी गोल्डन वीजा आवेदन सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात के भीतर आधिकारिक सरकारी चैनलों के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं और आवेदन प्रक्रिया में किसी भी आंतरिक या बाहरी परामर्शदाता संस्था को अधिकृत पक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है।

23 लाख रुपये में आजीवन निवास के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं

ICP ने अभी हाल ही में एक अन्य देश स्थित काउंसलर ऑफिस से न्यूज आर्टिकल देखे थे, जिनमें कहा गया था कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाहर से सभी कैटेगरी के लिए काउंसलर या कमर्शियल संस्थाओं के माध्यम से आसान शर्तों के तहत आजीवन गोल्डन वीजा प्राप्त किया जा सकता है। इन दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है और ये संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल के बिना किए गए थे।

कॉल के जरिए भी ले सकते हैं जानकारी

अथॉरिटी ने सलाह दी है कि वे वीजा प्राप्त करने के लिए कोई भी कदम उठाने से पहले प्रक्रियाओं की सटीकता की पुष्टि के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों की मदद लें, या अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या 600522222 पर कॉल सेंटर से संपर्क करें।

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