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Covid-19 की वजह से नौकरी जाने पर भी नहीं होगी पैसे की तंगी, PF एकाउंट से घर बैठे ऐसे उठाएं फायदा

यूएएन एक्टिव होने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने पीएफ एकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: August 27, 2020 11:16 IST
how to withdraw money from EPF account and tax rules- India TV Paisa
Photo:MSN

how to withdraw money from EPF account and tax rules

नई दिल्‍ली। क्‍या कोरोना वायरस महामारी के चलते आपकी नौकरी चली गई है या आपको ईलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो घबराइए नहीं आप घर बैठे आराम से पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। यूएएन एक्टिव होने और केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने पर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने पीएफ एकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। आप अपने पीएफ एकाउंट से दो तरीके से पैसे निकाल सकते हैं:  

एकाउंट सेटलमेंट के साथ  

अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप दो महीने बाद ईपीएफ एकाउंट से पूरी रकम निकाल सकते हैं। इस रकम में ईपीएफ और पेंशन दोनों शामिल होते हैं। आप चाहें तो पेंशन की रकम छोड़कर ईपीएफ की पूरी रकम निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को ईपीएफ सेटलमेंट कहा जाता है। दोबारा नौकरी मिलने पर ईपीएफ की रकम फ‍िर एकाउंट में जमा होने लगती है।

बगैर एकाउंट सेटलमेंट के साथ

इस प्रक्रिया में एकाउंट से पूरी रकम नहीं निकाली जाती है। इसमें एकाउंट का सेटलमेंट नहीं करना पड़ता है। नौकरी के दौरान एकाउंट से ईपीएफ की रकम के हिस्‍से को नियमानुसार ही निकाला जा सकता है। इस निकाली हुई रकम पर टैक्‍स नहीं देना होता है। ईपीएफओ ने कोविड-19 संकट में अपनी वेबसाइट पर कोविड-19 नाम से एक टैब उपलब्‍ध कराया है। इसकी मदद से हर कर्मचारी, जिसकी नौकरी नहीं गई है वह भी, अपने पीएफ एकाउंट से 75 प्रतिशत या तीन महीने का मूल वेतन जो भी कम हो, को निकाल सकता है।

आप अपनी संतान, भाई/बहन या अपनी स्‍वयं की शादी के लिए भी पीएफ एकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, इसकी सीमा 50 प्रतिशत है। इसके लिए 7 साल तक एकाउंट का संचालन करना जरूरी है। यानी एकाउंट खुलने के 7 साल बाद ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

अपनी या अपने बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा के लिए भी आप पीएफ एकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। घर खरीदने, मेडिकल इमरजेंसी, गंभीर बीमारी आदि के समय भी आप अपने पीएफ एकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे निकालें पीएफ एकाउंट से पैसा

ईपीएफ की वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करना होगा। नए पेज पर ऊपर की ओर एक हरे रंग की पट्टी में Online Services पर क्लिक करें। यहां पहला ऑप्शन CLAIM (FORM-31, 1910C & 10D) लिखा दिखेगा। इस पर क्लिक करें। अब जो पेज खुलेगा उसमें अपनी पूरी जानकारी देखें। इसे क्रॉसचेक कर लें। साथ ही बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में बैंक अकाउंट नंबर की आखिरी चार डिजिट नहीं दी होंगी। इन्हें खुद भरना होगा। आखिरी चार डिजिट भरने के बाद साथ वाली नीली पट्टी में लिखे Verify पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पेज के नीचे की ओर नीले रंग की पट्टी में लिखे Proceed For Online Claim पर क्लिक करें। यहां आखिरी लाइन I want to apply for की होती है। इसके सामने Select Claim Option पर क्लिक करें। यहां full EPF Settlement, EPF Part withdrawal (loan/advance) और Pension Withdrawal के ऑप्शन दिखेगा। जो ऑप्शन चाहिए उस पर क्लिक करना होगा। अब इसी पेज पर कुछ और जानकारी सामने खुल जाएगी। इसमें फॉर्म-15G, घर का पता, चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद सबसे नीचे लेफ्ट साइट में I am applying...लिखा होगा। इसे पढ़ें। लाइन की शुरुआत में एक छोटा-सा बॉक्स बना होगा। इस बॉक्स पर क्लिक करें। अब नीचे की ओर नीले रंग की पट्टी में Get Aadhaar OTP लिखा दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP नीचे दिए गए एक बॉक्स में भरें। अब पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया पूरी हुई। करीब 5 से 10 दिनों में पीएफ का पैसा आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।

एप से रखें एकाउंट पर नजर

मोबाइल एप के जरिये भी आप अपने पीएफ अकाउंट का न केवल बैलेंस जान सकते हैं, बल्कि पैसा निकालने समेत कई काम कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल फोन में UMANG एप  डाउनलोड करना होगा। कर्मचारी पिछली कंपनी छोड़ने की तारीख ऑनलाइन खुद अपडेट कर सकता है। दरअसल, पहले नौकरी छोड़ने की तारीख नहीं होने से ईपीएफ की रकम निकालना या ट्रांसफर करना अटका रहता था। अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि तारीख तभी अपडेट होगी, जब कंपनी की ओर से दो महीने तक ईपीएफ अकाउंट में रकम जमा नहीं होगी या कह सकते हैं कि कंपनी छोड़ने के दो महीने बाद ही इस तारीख को अपडेट करा सकते हैं।

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