दिल्ली की हवा एक बार फिर दमघोंटू होती जा रही है और इसी के साथ सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठा लिया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि अब नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए कोई ढील नहीं होगी।
प्राइवेट गाड़ियों पर कुल 1.7 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, जो कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ 16 लाख पेंडिंग चालान की तुलना में कई गुना ज्यादा हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटना 1.38 लाख से बढ़कर 1.68 लाख से अधिक हो गई है।
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और मालवाहकों के लिए लेन अनुशासन को सख्ती से लागू करेगा, जिसमें गलती करने वाले ड्राइवरों के लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद का प्रावधान किया गया है।
पीयूसी सर्टिफिकेट न दिखाने वाले वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।T
नया स्मार्टकार्ड लोगों के लिए बेहद सुविधा जनक होगा। मिली जानकारी के मुताबिक नए ड्राइविंग लाइसेंस में एक हाई माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया जाएगा।
ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी गाड़ी चलाते है चाहे वह कार मोटरसाइकिल, स्कूटर ट्रक या अन्य प्रकार का तो यह खबर आपके लिए ही है। पुलिस ने चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है।
अगर आपका चालान कटा है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप आदि यातायात नियमों के उल्लंघन आपके द्वारा किया गया है और आपने अबतक अपना ट्रैफिक चालान नही भरा है तो आपके लिए जरुरी सूचना है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने उच्च-सुरक्षा नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली के निवासियों के लिए यह आसान हो गया है।
उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।
दिल्ली में सड़कों पर 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट का उदघाटन करने जा रहे हैं। परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी के बजट कॉनक्लेव में यह जानकारी दी है
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