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मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 : ये है नए नियमों की पूरी लिस्ट, जानिए अब कितना देना पड़ेगा जुर्माना

 Written By: India TV Business Desk
 Published : Aug 02, 2019 12:41 pm IST,  Updated : Sep 01, 2019 01:33 pm IST

उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।

MOTOR VEHICLES Amendment BILL 2019- India TV Hindi
MOTOR VEHICLES Amendment BILL 2019 Image Source : PTI

नई दिल्ली। मोटर यान (संशोधन) विधेयक-2019 (Motor Vehicles (Amendment) Bill-2019) बीते बुधवार को राज्यसभा में भी पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। उम्मीद है कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसी माह (अगस्त) से देशभर में लागू हो जाएगा और गलत ड्राइविंग करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा साथ ही जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।

ये संशोधित बिल रोड सेफ्टी और हादसों की संख्या में कमी लाने के लिए बहुत सख्त किया गया है। सरकार बड़े जुर्माने लगाकर लोगों में नियमों को लेकर अनुशासन लाना चाहती है। नया कानून देश के 30 साल पुराने ट्रांसपोर्टेशन लॉ में बड़ा बदलाव लाएगा। कानून बनने से ये यातायात नियमों में ये बड़े बदलाव होंगे जिन्हें आप को जिनका आपको ध्यान रखना होगा। 

खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी तय

नए मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन निर्माता कंपनी और सड़क बनाने वाले ठेकेदार की जिम्मेदारी तय होगी। गाड़ी निर्माण में गड़बड़ी पर वाहन निर्माता कंपनी पर 100 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही खराब सड़क निर्माण पर ठेकेदार पर एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में मोटर दुर्घटना कोष की स्थापना की व्यवस्था है, जो सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य बीमा कवर देगा।

यातायात नियम तोड़ने पर अब इतना देना होगा जुर्माना 

  1. नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।

  2. बगैर हेलमेट या ओवरलोड दोपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य। बगैर हेलमेट पर 1 हजार रुपए और ओवर लोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
  3. नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा। 
  4. अब हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी। ये रकम फिलहाल 25,000 है।
  5. रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना। टिकट के बिना ट्रैवल करने का जुर्माना 200 से बढ़कर 500 रुपए।
  6. अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए। लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  7. लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  8. ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 का जुर्माना और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।
  9. खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
  10. स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 नहीं 10,000 हजार भरने होंगे। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  11. कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर के वाहन लाइसेंसिंग शर्तों के उल्लंघन पर कंपनियों पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए।
  12. एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल। बिना इंश्योरेंस के 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  13. थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। ड्राइवर और क्लीनर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा। हादसे में मृत्यु पर 50 हजार से 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान है। अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर 25 हजार से 2 लाख और घायल होने पर साढ़े 12 से 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 
  14. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा, जिसमें सड़क पर चलने वाले सभी चालकों का इंश्योरेंस होगा। इसका इस्तेमाल घायल के इलाज और मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा। हादसे में घायल का फ्री में इलाज करना होगा।
  15.  लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वेरीफिकेशन अनिवार्य। कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे। 
  16. लाइसेंस रिन्यूवल अब खत्म होने के एक साल के अंदर कराया जा सकेगा। ड्राइवरों की कमी पूरी करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर करेगा। 
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