यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA अपने फैसले को बदलकर पहले वाला स्टेटस लागू करने जा रहा है।
कॉमर्शियल गाड़ियों को रिफ्लेक्टर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। बिना रिफ्लेक्टर एक्सप्रेसवे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन भी जब्त कर ली जाएगी।
पुणे जिले के लोनावाला और रायगढ़ जिले के खालापुर के बीच स्थित घाट खंड पर वर्तमान गति सीमा के कारण लगातार ई-चालान जारी होते हैं, क्योंकि भारी वाहनों के लिए तीव्र ढलान पर धीमी गति से चलना चुनौतीपूर्ण होता है, इससे यातायात धीमा हो जाता है और दुर्घटनाएं होती हैं।
केंद्र सरकार ने शहरों में कार चलाने की अधिकतम स्पीड 70 किमी प्रति घंटा करने के आदेश दिए हैं। पहले शहरों में कार चलाने की अधिकतम स्पीड 60 किमी प्रति घंटा थी।
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