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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट बढ़ाने की तैयारी, जानें किन वाहनों को मिलेगी ये छूट

Edited By: Alok Kumar @alocksone Published : Jun 22, 2025 01:24 pm IST, Updated : Jun 22, 2025 01:24 pm IST

पुणे जिले के लोनावाला और रायगढ़ जिले के खालापुर के बीच स्थित घाट खंड पर वर्तमान गति सीमा के कारण लगातार ई-चालान जारी होते हैं, क्योंकि भारी वाहनों के लिए तीव्र ढलान पर धीमी गति से चलना चुनौतीपूर्ण होता है, इससे यातायात धीमा हो जाता है और दुर्घटनाएं होती हैं।

Mumbai-Pune Expressway- India TV Paisa
Photo:FILE मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट बढ़ाने पर विचार-विमर्श चल रहा है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे-मुंबई मार्ग के ढलान वाले हिस्से, जिसे खंडाला घाट के नाम से भी जाना जाता है, पर ट्रकों और बसों जैसे भारी वाहनों की गति सीमा को मौजूदा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 45-50 किलोमीटर प्रति घंटे करने पर विचार-विमर्श चल रहा है। इस पर जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के भोरघाट खंड पर उतरने वाले भारी वाहन ढलान से थोड़ी तेजी से नीचे उतर सके। अभी भारी वाहन ढलान पर तेज गति पकड़ लेते हैं। बाद में उन्हें चलान देना पड़ता है। इस समस्या को खत्म करने के लिए स्पीड लिमिट बढ़ाने की तैयारी है। 

कार या हल्के वाहन को नहीं मिलेगी छूट 

हालांकि, कार या हल्के वाहन को स्पीड लिमिट में छूट देने की कोई योजना नहीं है। 10 किलोमीटर लंबे घाट सेक्शन में कारों के लिए मौजूदा गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसे बदलने की संभावना नहीं है। देश के पहले एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्सों पर छोटे वाहनों के लिए गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है।

2000 रुपये का जुर्माना 

किसी वाहन पर पहली बार गति सीमा का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद के उल्लंघनों पर यह राशि बढ़ जाती है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC), राजमार्ग पुलिस, राज्य परिवहन विभाग और ट्रांसपोर्टरों की टीमों ने जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए पिछले महीने घाट खंड का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया। ट्रांसपोर्टरों और कुछ अधिकारियों ने भोर घाट पर भारी वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की मौजूदा गति सीमा को "अवैज्ञानिक", "अवास्तविक" और "अनुचित" बताया। अधिकारियों ने पाया कि वाहनों को थोड़ी तेज गति से चलने की अनुमति देने से समय, ईंधन, रखरखाव लागत की बचत होगी और "अनावश्यक" ई-चालान से बचने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्टरों के अनुसार, 95 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की शुरुआत के बाद घाट सेक्शन पर ई-चालान में वृद्धि हुई है, जिसमें कई गति-निगरानी कैमरे और अन्य उपकरण शामिल हैं।

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