Monday, December 08, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. ऑटो
  4. नई कार हो या हो पुरानी, इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे जरूरी

नई कार हो या हो पुरानी, इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे जरूरी

गाड़ी आमतौर पर कई लोग खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग शौकिया होते हैं, जो इंडिया के बाहर से गाड़ी मंगाते हैं। अगर आपने भी ऐसा कुछ प्लान बनाया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या नियम हैं?

Edited By: Vikash Tiwary @ivikashtiwary
Published : Dec 20, 2022 02:47 pm IST, Updated : Dec 20, 2022 02:58 pm IST
इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स जरूरी- India TV Paisa
Photo:FILE इंडिया में इम्पोर्ट करवाने के लिए 9 डॉक्यूमेंट्स जरूरी

आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इंडिया के बाहर से कार इंपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद ही आपने कभी इस बात पर गौर किया होगा कि उसके लिए सरकार के तरफ से क्या नियम बनाए गए हैं? आज के इस स्टोरी में नई कार से लेकर पुरानी कार को भारत में मंगवाने के तरीकों पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं।

नई कार इंपोर्ट करने के नियम

  1. चुनी गई कार को देश के बाहर असेंबल या निर्मित किया गया हो।
  2. कार को उसी देश से आयात करना पड़ता है जहां उसे बनाया/असेंबल किया गया था।
  3. गाड़ी बिल्कुल नई होनी चाहिए।
  4. वाहन दायें हाथ से चलाने वाली होनी चाहिए।
  5. वाहन में ऐसी हेडलाइट्स होनी चाहिए जिसमें सड़क के बाईं ओर लाइट जलती हो।
  6. वाहन में एक स्पीडोमीटर होना चाहिए जो माइल के बजाय किलोमीटर में स्पीड बताती हो।
  7. वाहन को केवल चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित नौसैनिक डॉक के माध्यम से देश में लाया जाता है। वहां से जाकर आपको अपने लोकेशन तक कार को लाना होगा।

पुरानी कार इंपोर्ट करने के नियम

  1. कार/बाइक को इंडिया में इंपोर्ट करते समय इसका ध्यान रखना होता है कि वह 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हो।
  2. कार दायें हाथ से चलाने वाली होनी चाहिए।
  3. वाहन में ऐसी हेडलाइट्स होनी चाहिए जो सड़क के बाईं ओर रोशनी देती हो।
  4. वाहन में एक स्पीडोमीटर हो, जो माइल की जगह किलोमीटर में स्पीड बताती हो।
  5. गाड़ी केवल चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में स्थित नौसैनिक डॉक के माध्यम से देश में लाई जाती है।
  6. कार के सभी दस्तावेज कार लाने के दौरान साथ में जरूर हो।
  7. सेकेंड-हैंड वाहन को सड़क पर चलने योग्य होना चाहिए, उसमें कोई खराबी ना हो। रोडवर्थनेस सर्टिफिकेट की भी कम से कम 5 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए।

इन गाड़ियों को नहीं ला सकते भारत

भारत इंपोर्ट करने के लिए सभी प्रकार के वाहनों की अनुमति देता है, लेकिन कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।

 

  • जिन वाहनों की इंजन क्षमता 1,000cc और 2,500cc के बीच है, उन्हें देश में लाने की अनुमति नहीं है।
  • 50cc और 500cc के बीच इंजन क्षमता वाली किसी भी भारी-भरकम बाइक या दोपहिया वाहनों को देश में इंपोर्ट कराने की अनुमति नहीं है।
  • 250cc और 800cc के बीच की इंजन क्षमता वाले स्कूटरों को भारत में आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये डॉक्यूमेंट्स साथ होने हैं जरूरी

1.   बीमा पॉलिसी
2.   बैंक ड्राफ्ट
3.   वाहन का चालान
4.   इंपोर्ट लाइसेंस
5.   जांच रिपोर्ट
6.   सी वेबिल या बिल ऑफ लैंडिंग
7.   जीएटीटी डिक्लेरेशन
8.   लेटर ऑफ क्रेडिट/खरीद ऑर्डर
9.   DEEC (ड्यूटी एक्जेम्पशन एंटाइटेलमेंट सर्टिफिकेट) / DEPB (ड्यूटी एंटाइटेलमेंट पास बुक) / ECGC (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया)

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Auto News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement