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कंपनियों को खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने की सूचना देनी होगी: सेबी

सूचनाओं की उपलब्धता में खामी को दूर करते हुये पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को यह फैसला किया कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने के बारे में जानकारी देनी होगी।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 29, 2020 20:43 IST
Companies need to be informed about forensic checking of accounts: SEBI- India TV Paisa
Photo:PTI (FILE)

Companies need to be informed about forensic checking of accounts: SEBI

नयी दिल्ली: सूचनाओं की उपलब्धता में खामी को दूर करते हुये पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को यह फैसला किया कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों की फारेंसिंक जांच शुरू होने के बारे में जानकारी देनी होगी। निदेशक मंडल ने इसके साथ ही कार्पोरेट बॉंड बाजार में रेपो खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने के लिये ‘लिमिटेड परपज रेपो क्लियरिंग कार्पोरेशन’ की स्थापना के प्रसताव को भी मंजूरी दे दी। 

सेबी निदेशक मंडल की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों को उनके खातों में फारेंसिक आडिट जांच शुरू होने के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही आडिट करने वाली कंपनी का नाम और फारेंसिक आडिट होने की वजह भी शेयर बाजारों को बतानी होगी। इसके साथ ही कंपनियों को नियामकीय अथवा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा फारेंसिंक आडिट शुरू किये जाने और प्रबंधन की टिप्पणी के साथ सूचीबद्ध कंपनी द्वारा अंतिम फारेंसिंक आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की पूरी जानकारी भी शेयर बाजारों को उपलब्ध करानी होगी।

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