Friday, April 26, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. Future-Reliance deal पर अदालत ने Amazon को दिया नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश पर लगाई रोक

Future-Reliance deal पर अदालत ने Amazon को दिया नोटिस, यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि NCLT, CCI और SEBI जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Updated on: February 08, 2021 20:10 IST
Delhi HC issued notice to Amazon, stays direction to maintain status quo on Future-Reliance deal- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Delhi HC issued notice to Amazon, stays direction to maintain status quo on Future-Reliance deal

नई दिल्‍ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) और रिलायंस रिटेल (Future-Reliance deal) के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने एफआरएल और विभिन्न वैधानिक निकायों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने एकल न्यायाधीश के दो फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एफआरएल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह अंतरिम आदेश दिया।

पीठ ने अमेजन (Amazon) के इस अनुरोध को भी खारिज कर दिया कि न्यायालय अपने आदेश को एक सप्ताह के लिए रोके रखे, ताकि इसबीच वह उचित कदम उठाने के बारे में परामर्श कर सके। हाईकोर्ट ने दो फरवरी के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), सीसीआई (CCI) और सेबी (SEBI) जैसे वैधानिक निकायों को सौदे के संबंध में कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है।

यह भी पढ़ें: खुशखबरी इस बार दिवाली नहीं होली से पहले मिलेगा इन कर्मचारियों को बोनस

अमेजन को दिया नो‍टिस

अदालत ने अमेजन को भी नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक एफआरएल की अपील पर उसका पक्ष मांगा, जिसके बाद इस मामले में दैनिक सुनवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में एकल न्यायाधीश ने दो फरवरी के अपने आदेश में एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था। अमेजन ने इस सौदे पर सिंगापुर के आपातकालीन पंचाट मंच के अंतरिम आदेश को लागू कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

पंचाट ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल के साथ उसके 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था। 25 अक्‍टूबर, 2020 को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल के साथ प्रस्‍तावित सौदे पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।

यह भी पढ़ें: बजट के बाद पहली बार सोने-चांदी में आई तेजी, कीमत हुई इतनी ऊंची

यह भी पढ़ें: उत्‍तराखंड में तबाही के बाद NTPC का आया बड़ा बयान, बिजली आपूर्ति को लेकर आया नया अपडेट

यह भी पढ़ें: 7000mAh बैटरी, Exynos 9825 चिप और 5 कैमरे के साथ 15 फरवरी को लॉन्‍च होगा Samsung Galaxy F62, जानिए कितनी होगी कीमत

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement