नयी दिल्ली। अब बैंक के डूब जाने पर खाता धारकों को बीमा संरक्षण के रूप में 5 गुना अधिक पैसा मिलेगा। इसके लिए सरकार ने डीआईसीजीसी कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इससे ‘संकट में बैंकों के जमाकर्ताओं की पांच लाख रुपये तक की पूंजी पर बीमा का संरक्षण होगा। सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘मैं डीआईसीजीसी कानून-1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा।’’ उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है। हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट में फंसे है।
रक्षा क्षेत्र के लिए 4.78 लाख करोड़ रुपये
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश किए गए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आंशिक वृद्धि करते हुए 4.78 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया जबकि पिछले साल रक्षा क्षेत्र को 4.71 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट में यह बात भी सामने आई है कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर सैन्य बलों ने अतिरिक्त 20,776 करोड़ रुपये सैन्य सामान खरीदने में खर्च किए।