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Ahmedabad Plane Crash : विमान क्रैश होने पर यात्रियों को कितना मिलता है मुआवजा, जिन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लिया उनका क्या होगा?

 Written By: Pawan Jayaswal
 Published : Jun 12, 2025 03:57 pm IST,  Updated : Jun 12, 2025 03:59 pm IST

भारत में मृत्यु या चोट की स्थिति में एयरलाइन की लायबिलिटीज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों द्वारा तय होती हैं। भारत ने इन कन्वेंशंस पर साइन किये हुए हैं।

अहमदाबाद प्लेन हादसा- India TV Hindi
अहमदाबाद प्लेन हादसा Image Source : FILE

Ahmedabad Plane Crash : गुरुवार दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान क्रैश हो गया। इसमें 242 यात्री और चालक दल सवार थे। इस दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। अहमदाबाद में हुए इस दुखद एयर इंडिया विमान हादसे ने यात्री सुरक्षा और ऐसी आपदाओं के वित्तीय परिणामों के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एयर इंडिया का यह बोइंग विमान टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही तेजी से नीचे आने लगा और एयरपोर्ट के पास मेघानिनगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब सवाल यह है कि इस दुर्घटना के वित्तीय परिणामों को कौन भुगतेगा? क्या यात्रियों का इंश्योरेंस था और इस स्थिति में उनके परिजनों को कितना पैसा मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं।

कानून क्या कहता है?

भारत में मृत्यु या चोट की स्थिति में एयरलाइन की लायबिलिटीज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 जैसे अंतरराष्ट्रीय नियमों द्वारा तय होती हैं। भारत ने इन कन्वेंशंस पर साइन किये हुए हैं। इसके तहत एयरलाइंस को यह भुगतान करना होगा:

 

  • मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में प्रति यात्री 1,28,821 विशेष आहरण अधिकार (SDR) देने होंगे। यह लगभग 1.4 करोड़ रुपये के बराबर है। चाहे गलती किसी की भी हो एयरलाइन को यह पैसा देना होगा।
  • यदि एयरलाइन की लापरवाही साबित होती है, तो इस लिमिट से अधिक मुआवजा भी देना पड़ सकता है।
  • अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह मुआवजा कन्वेंशन के तहत अनिवार्य हो जाता है। लेकिन भारतीय घरेलू एयरलाइंस अक्सर डीजीसीए दिशानिर्देशों के तहत समान मानकों का पालन करती हैं।

ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे मदद करता है?

ट्रैवल इंश्योरेंस एक अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह निम्न परिस्थितियों में मिलता है:

  • आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता
  • मेडिकल इवेक्यूएशन
  • इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती होने पर
  • उड़ान में देरी/रद्दीकरण
  • सामान का नुकसान

ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज में कितना मिलता है कवर?

  • आकस्मिक मृत्यु कवरेज में 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक मिलते हैं।
  • स्थायी विकलांगता के लिए 5-10 लाख रुपये मिलते हैं।
  • अस्पताल में भर्ती या यात्रा असुविधा के लिए निश्चित दैनिक भुगतान मिलता है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका लाभ केवल उन पॉलिसीधारकों को मिलता है जो उड़ान भरने से पहले यात्रा बीमा योजना का विकल्प चुनते हैं और इसे खरीदते हैं। कई भारतीय यात्री अभी भी इस विकल्प को नजरअंदाज करते हैं।

क्या होगा यदि किसी यात्री ने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदा?

यदि आपने अलग से ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदा है, तो भी आप इसके लिए पात्र हो सकते हैं:

  • एयरलाइन मुआवजा (जो कि अनिवार्य है)
  • सरकारी अनुग्रह (दुर्लभ मामलों में मिलता है)
  • नियोक्ता बीमा (बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए)
  • क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड ट्रैवल इंश्योरेंस (यदि आपने टिकट कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बुक किया हो)
  • कुछ यात्री टूर ऑपरेटरों या एंप्लॉयर स्पांसर्ड ट्रैवल पॉलिसीज द्वारा प्रदान की गई ग्रुप इंश्योरेंस प्लान्स के अंतर्गत आते हैं।
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