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बेंगलुरु के फ्लैट मालिकों के लिए बड़ी खबर, कर्नाटक सरकार ला रही अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, होंगे ये बड़े बदलाव

मौजूदा अपार्टमेंट ओनरशिप कानून में कॉमन एरिया को फ्लैट मालिकों को समय पर ट्रांसफर करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published : Jul 08, 2025 12:46 pm IST, Updated : Jul 08, 2025 12:53 pm IST
Apartment Ownership Act- India TV Paisa
Photo:FILE अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट

कर्नाटक सरकार नया अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ला रही है। इस नए कानून का मसौदा लगभग तैयार हो गया है और जल्द ही मंत्रियों के पास भेजा जाएगा। एचटी की खबर के मुताबिक, नया अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में रजिडेंशियल अपार्टमेंट के नियंत्रण और रखरखाव को नया रूप दे सकता है। गौरतलब है कि अभी जो अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम है, वह दशकों पुराना है। उसमें कई तरह की खामी है। इसके चलते अब नया अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लाया जा रहा है। इस नए एक्ट से लैंड ओनरशिप, कॉमन एरिया ओनरशिप और रखरखाव जैसे मुद्दों पर अधिक स्पष्टता आएगी।

1972 के मौजूदा कानून की जगह लेगा

नया अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, वर्ष 1972 के मौजूदा कानून की जगह लेगा। यह कदम राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की उस घोषणा के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि "हम एक नया कानून ला रहे हैं जो रेरा (RERA) कानून के दायरे में होगा और पुराने कर्नाटक अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1972 को बदल देगा।"

होम बायर्स की समस्या को सुलझाएगा 

नया कानून लंबे समय से होमबायर्स यानी फ्लैट खरीदने वालों की समस्याओं को सुलझाएगा। मौजूदा कानून में कॉमन एरिया (सीढ़ियां, पार्किंग, क्लब हाउस आदि) को फ्लैट मालिकों की सोसाइटी को समय पर ट्रांसफर करने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसी वजह से कई अपार्टमेंट मालिक कोर्ट का रुख करने पर मजबूर हुए हैं। रेरा कानून की धारा 17 के मुताबिक, बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद सभी कॉमन एरिया को सोसाइटी को ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन अभी इसका पालन पुराने कानून में नहीं हो रहा है। 

नए कानून में क्या मांग कर रहे हैं होमबायर्स?

होमबायर्स चाहते हैं कि नए एक्ट में तय समय सीमा के भीतर जमीन, बिल्डिंग और सभी कॉमन एरिया को सोसाइटी को ट्रांसफर करना अनिवार्य बनाया जाए।

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