पोस्ट ऑफिस में तमाम सविंग स्कीम हैं, लेकिन इनमें से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक खास स्कीम है-वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता योजना। भारत सरकार की यह स्कीम इसलिए खास है कि इसमें 8.2 प्रतिशत का शानदार ब्याज मिलता है। जमा राशि बिल्कुल सुरक्षित रहती है। अगर आप इसमें एकमुश्त रकम जमा करते हैं तो बदले में आप शानदार रिटर्न पाते हैं। सरकार की इस जमा योजना में निवेशकों के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसके तहत खाता कम से कम 1,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये के गुणक में अधिकतम 30 लाख रुपये तक की राशि के साथ खोला जा सकता है।
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जमा राशि की मूल मैच्योरिटी 5 साल
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता योजना में जमा राशि की मूल मैच्योरिटी 5 साल है, जिसे पूरा होने के बाद खाताधारक अतिरिक्त 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। जमा राशि पर तिमाही आधार पर ब्याज मिलेगा, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय की जाने वाली दर पर आधारित है। फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। ध्यान रहे, अगर तिमाही ब्याज नहीं लिया जाता है, तो उस पर अतिरिक्त ब्याज नहीं लगेगा। संयुक्त (जॉइंट) खाते में जमा राशि केवल पहले खाताधारक के नाम होगी। पति-पत्नी दोनों अलग-अलग सिंगल अकाउंट और आपस में जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं।
खाताधारक को खाते में एक या एक से अधिक नामांकित (नॉमिनी) करने की सुविधा दी गई है, जिसे जरूरत पड़ने पर बदल या रद्द भी किया जा सकता है। जमा राशि की वापसी खाता खोलने की तारीख से 5 साल बाद या यदि खाता बढ़ाया गया है तो 8 साल बाद की जाएगी। इस योजना में एक से अधिक बार निकासी की अनुमति नहीं है, जिससे यह निवेशकों के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश का विकल्प बनती है।
₹8,00,000 एकमुश्त जमा पर मिलेगा ₹3,28,000 का ब्याज
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता योजना में जब आप 8,00,000 रुपये एकमुश्त जमा करते हैं तो कैलकुलेशन के मुताबिक, आपको मेच्योरिटी यानी 5 साल बाद रिटर्न के तौर पर ₹3,28,000 का ब्याज मिलेगा। यानी आखिर में आपके पास ₹ 11,28,000 की रकम तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो अपना रिटर्न हर तिमाही से सकते हैं। तब इस आधार पर आपको हर तिमाही 16,400 रुपये का ब्याज मिलेगा।
कौन खोल सकता है अकाउंट
भारत सरकार की इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या पति/पत्नी के साथ संयुक्त (जॉइंट) रूप से आवेदन कर सकता है। हालांकि, एनआरआई और हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) इस योजना के तहत खाता खोलने के पात्र नहीं हैं। खाता खोलने के योग्य व्यक्तियों के लिए आयु की शर्तें इस प्रकार हैं:
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति।
- 55 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, जिन्होंने खाता खोलने की तिथि तक सुपरऐन्युएशन या अन्य कारण से सेवानिवृत्ति प्राप्त की हो।
- रक्षा सेवा के सेवानिवृत्त कर्मी, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
- ये नियम खाताधारकों के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड तय करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य व्यक्तियों को ही इस योजना में निवेश करने का अवसर मिले।