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Indigo Crisis: फ्लाइट लेट हो जाए या कैंसिल, जानिए क्या हैं आपके अधिकार? एयरलाइन से क्या-क्या मांग सकते हैं आप

 Edited By: Shivendra Singh
 Published : Dec 05, 2025 03:10 pm IST,  Updated : Dec 05, 2025 03:10 pm IST

इंडिगो के लगातार बढ़ते संकट और फ्लाइट कैंसिलेशन ने देशभर के यात्रियों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है। कई लोग एयरपोर्ट पर घंटों फंसे हुए हैं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ परेशान हैं और उनकी यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ऐसे समय में यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है।

फ्लाइट कैंसिल होने पर...- India TV Hindi
फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या हैं आपके आधिकार Image Source : PTI

देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स के लगातार रद्द और लेट होने की घटनाओं ने यात्रियों की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट्स पर लोग घंटों इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और काम से जुड़े यात्रियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे समय में यात्रियों को सही जानकारी न मिलने और एयरलाइन की अनिश्चितता के चलते कई लोग हड़बड़ी में इधर-उधर भागते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अफरा-तफरी में भी आपके कुछ पक्के अधिकार हैं, जिनका उपयोग कर आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं?

सबसे पहला अधिकार है फ्लाइट लेट होने पर मुफ्त खाना-पीना। DGCA के नियमों के अनुसार अगर आपने समय पर चेक-इन कर लिया है तो:

  • 2 घंटे से ज्यादा देरी (छोटी फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 3 घंटे से ज्यादा (मध्यम फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 4 घंटे से ज्यादा (लंबी फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 6 घंटे से ज्यादा देरी एयरलाइन को या तो दूसरी फ्लाइट उपलब्ध करानी होगी या पूरा पैसा वापस करना होगा।

अगर देरी रातभर की हो जाए, तो होटल मिलने का अधिकार भी आपके पास है, लेकिन शर्तों के साथ। यदि देरी एयरलाइन की गलती से हुई हो जैसे पायलट या क्रू की कमी, तकनीकी समस्या तो फ्री होटल और आने-जाने की सुविधा मिलती है। लेकिन मौसम, प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा कारण से देरी हुई हो तो एयरलाइन होटल देने से इनकार कर सकती है। ऐसे में लिखित में कारण मांगना जरूरी है।

कैंसिल पर मुआवजा 

फ्लाइट कैंसिल होने पर भी यात्रियों को मुआवजा मिलने का हक है। अगर एयरलाइन ने कम से कम दो हफ्ते पहले जानकारी नहीं दी, तो आप 1 घंटे तक की फ्लाइट पर 5000 रुपये, 1से 2 घंटे की फ्लाइट पर 7 500 रुपये और 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाउट पर 10,000 रुपये रिफंड मिल सकते हैं। इसके अलावा आप रिफंड लेकर दूसरी एयरलाइन की टिकट भी ले सकते हैं। रिफंड कैश या बैंक में तुरंत, क्रेडिट कार्ड पर 7 दिन और ट्रैवल एजेंट से क्लेम करना होगा।

सामान खोने पर मुआवजा

यदि आपका सामान खो गया या टूट गया, तो डोमेस्टिक फ्लाइट पर अधिकतम 20,000 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगभग 1.2 लाख रुपये का क्लेम किया जा सकता है। एयरलाइन आपके अधिकार न मानें तो आप एयरसेवा पोर्टल (airsewa.gov.in) या DGCA नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं।

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