Friday, December 05, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. Indigo Crisis: फ्लाइट लेट हो जाए या कैंसिल, जानिए क्या हैं आपके अधिकार? एयरलाइन से क्या-क्या मांग सकते हैं आप

Indigo Crisis: फ्लाइट लेट हो जाए या कैंसिल, जानिए क्या हैं आपके अधिकार? एयरलाइन से क्या-क्या मांग सकते हैं आप

इंडिगो के लगातार बढ़ते संकट और फ्लाइट कैंसिलेशन ने देशभर के यात्रियों की जिंदगी अस्त-व्यस्त कर दी है। कई लोग एयरपोर्ट पर घंटों फंसे हुए हैं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ परेशान हैं और उनकी यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ऐसे समय में यात्रियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है।

Edited By: Shivendra Singh
Published : Dec 05, 2025 03:10 pm IST, Updated : Dec 05, 2025 03:10 pm IST
फ्लाइट कैंसिल होने पर...- India TV Paisa
Photo:PTI फ्लाइट कैंसिल होने पर क्या हैं आपके आधिकार

देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स के लगातार रद्द और लेट होने की घटनाओं ने यात्रियों की परेशानियाँ बढ़ा दी हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट्स पर लोग घंटों इंतजार करते नजर आ रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और काम से जुड़े यात्रियों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। ऐसे समय में यात्रियों को सही जानकारी न मिलने और एयरलाइन की अनिश्चितता के चलते कई लोग हड़बड़ी में इधर-उधर भागते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अफरा-तफरी में भी आपके कुछ पक्के अधिकार हैं, जिनका उपयोग कर आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं?

सबसे पहला अधिकार है फ्लाइट लेट होने पर मुफ्त खाना-पीना। DGCA के नियमों के अनुसार अगर आपने समय पर चेक-इन कर लिया है तो:

  • 2 घंटे से ज्यादा देरी (छोटी फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 3 घंटे से ज्यादा (मध्यम फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 4 घंटे से ज्यादा (लंबी फ्लाइट) फ्री खाना-पानी
  • 6 घंटे से ज्यादा देरी एयरलाइन को या तो दूसरी फ्लाइट उपलब्ध करानी होगी या पूरा पैसा वापस करना होगा।

अगर देरी रातभर की हो जाए, तो होटल मिलने का अधिकार भी आपके पास है, लेकिन शर्तों के साथ। यदि देरी एयरलाइन की गलती से हुई हो जैसे पायलट या क्रू की कमी, तकनीकी समस्या तो फ्री होटल और आने-जाने की सुविधा मिलती है। लेकिन मौसम, प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा कारण से देरी हुई हो तो एयरलाइन होटल देने से इनकार कर सकती है। ऐसे में लिखित में कारण मांगना जरूरी है।

कैंसिल पर मुआवजा 

फ्लाइट कैंसिल होने पर भी यात्रियों को मुआवजा मिलने का हक है। अगर एयरलाइन ने कम से कम दो हफ्ते पहले जानकारी नहीं दी, तो आप 1 घंटे तक की फ्लाइट पर 5000 रुपये, 1से 2 घंटे की फ्लाइट पर 7 500 रुपये और 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाउट पर 10,000 रुपये रिफंड मिल सकते हैं। इसके अलावा आप रिफंड लेकर दूसरी एयरलाइन की टिकट भी ले सकते हैं। रिफंड कैश या बैंक में तुरंत, क्रेडिट कार्ड पर 7 दिन और ट्रैवल एजेंट से क्लेम करना होगा।

सामान खोने पर मुआवजा

यदि आपका सामान खो गया या टूट गया, तो डोमेस्टिक फ्लाइट पर अधिकतम 20,000 रुपये और इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगभग 1.2 लाख रुपये का क्लेम किया जा सकता है। एयरलाइन आपके अधिकार न मानें तो आप एयरसेवा पोर्टल (airsewa.gov.in) या DGCA नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement