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नोएडा में Supertech ग्रुप का ऑफिस हुआ सील, बिल्डर बोला-अवैध है सरकार की कार्रवाई

 Published : Apr 19, 2023 06:34 pm IST,  Updated : Apr 19, 2023 06:34 pm IST

यह कार्रवाई यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को लेकर शुरू की गई

सुपरटेक का ऑफिस हुआ सील- India TV Hindi
सुपरटेक का ऑफिस हुआ सील Image Source : FILE

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने बकाए को लेकर नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक ग्रुप के कार्यालय को सील कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि दादरी तहसीलदार की देखरेख में मंगलवार दोपहर कार्यालय को सील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उधर, सुपरटेक ग्रुप ने जिला प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की है। बिल्डर समूह ने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध बताते हुए कार्यालय को सुपरटेक लिमिटेड का बताया है जबकि वसूली सुपरटेक टाउनशिप से की जानी है।

बता दें कि जिला प्रशासन ने हाल ही में रियल एस्टेट समूह की सुपरटेक टाउनशिप इकाई से बकाया वसूलने की कार्रवाई शुरू की थी। यह कार्रवाई यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) से जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को लेकर शुरू की गई थी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) वंदिता श्रीवास्तव ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा, ’हां, कार्यालय को सील कर दिया गया है।’

कंपनी ने कहा अवैध है कार्रवाई 

कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, ’गैरकानूनी कार्रवाई से घर खरीदारों को काफी परेशानी होने वाली है। ग्राहकों को अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए इन कार्यालयों का दौरा करना पड़ता है। लेकिन सील होने से ग्राहक ही सबसे ज्यादा परेशान होंगे। कार्यालयों को सील करने में जिला प्रशासन की कार्रवाई अवैध है क्योंकि कंपनी एनसीएलटी द्वारा शुरू की गई कॉर्पाेरेट दिवाला प्रक्रिया के तहत है।’

कंपनी करेगी अपील 

कंपनी ने दावा किया, ’एनसीएलटी द्वारा नियुक्त इंटरिम रिजोल्यूशन पर्सनल सहित कार्यालयों को सील करने में जिला प्रशासन की कार्रवाई भी अदालत की अवमानना होगी।’ कंपनी के अधिकारी ने कहा कि आईआरपी ने परिसर को तुरंत डी-सील करने के लिए जिला प्रशासन को लिखा है, और इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) या सुप्रीम कोर्ट के साथ उठाने की भी योजना बना रहा है।

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