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Sebi ने दिए 10 फर्मों के बैंक खाते कुर्क करने के आदेश, 1.23 करोड़ रुपए के बकाए की करनी है वसूली

Sebi ने 10 फर्मों के बैंक, डीमैट तथा म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कदम इन कंपनियों से 1.23 करोड़ रु के बकाए की वसूली के लिए उठाया है

Manish Mishra
Published : Sep 23, 2017 02:48 pm IST, Updated : Sep 23, 2017 02:48 pm IST
Sebi ने दिए 10 फर्मों के बैंक खाते कुर्क करने के आदेश, 1.23 करोड़ रुपए के बकाए की करनी है वसूली- India TV Paisa
Sebi ने दिए 10 फर्मों के बैंक खाते कुर्क करने के आदेश, 1.23 करोड़ रुपए के बकाए की करनी है वसूली

नई दिल्ली बाजार नियामक Sebi ने दस फर्मों के बैंक व डीमैट तथा म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। नियामक ने यह कदम इन कंपनियों से 1.23 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए उठाया है। यह मामला शोंख टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल मामले में विभिन्न प्रतिभूति नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। Sebi ने अप्रैल 2003 में इस मामले में जुर्माना लगाया था जिसका ये कंपनियां भुगतान नहीं कर पाईं।

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जिन फर्मों पर जुर्माना लगाया गया था उनमें ट्रायंफ सिक्योरिटीज, पैंथर इन्वेस्ट्रेड, पैंथर फिनकैप एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, क्लासिक क्रेडिट, ट्रायंफ इंटरनेशनल फाइनेंस इंडिया, लुमिनेंट इन्वेस्टमेंटस, एनएच सिक्योरिटीज, नेटस्केप सॉफ्टवेयर, गिब्स कंप्यूटर्स व चैट कंप्यूटर्स है। नियामक ने 21 सितंबर को इन कंपनियों के खिलाफ 10 अलग अलग कुर्की नोटिस जारी किए हैं।

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