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कोरोना के इलाज के लिए है पैसों की जरूरत? जानें PF खाते से कैसे निकाल सकते हैं रकम

हफ्ते भर निजी अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 4 से 8 लाख रुपये के बीच आ रहा है।

India TV Paisa Desk Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 21, 2021 14:16 IST
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Photo:AP

कोरोना के इलाज के लिए है पैसों की जरूरत? जानें PF खाते से कैसे निकाल सकते हैं रकम

नई दिल्‍ली। देश इस समय कोरोना महामारी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। हर रोज देश में 3 लाख मरीज सामने आ रहे हैं। इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर लाइन लगी है। जीवन और मृत्यु के इस दुहर दौर में कोरोना का इलाज करवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। हफ्ते भर निजी अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 4 से 8 लाख रुपये के बीच आ रहा है। एक आम नौकरीपेशा के लिए इतनी बड़ी राशि का इंतजाम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। 

इस मुश्किल वक्त में आपकी कर्मचारी भविष्य निधि यानि ईपीएफ का पैसा काफी काम आ सकता है। अगर आपने 5 साल तक नौकरी करते हुए PF खाते में निवेश किया है, तो आप कुछ शर्तों के साथ अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं। आप स्वयं के, अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता के इलाज के लिए PF खाते से पैसा निकल सकते हैं। वहीं अगर आपने नौकरी छोड़ दी है, तो एक महीने बाद अपने PF खाते से 75 फीसदी तक की रकम निकल सकते हैं। बाकी 25 फीसदी रकम आप 2 महीनों के बाद निकाल सकते हैं। आप नौकरी करते हुए 5 साल के भीतर PF खाते से कुछ रकम निकाल लेते हैं, तो आपको इस राशि पर टैक्स अदा करना होगा।

घर बैठे PF खाते से पैसा निकालने का प्रोसेस (Process to withdraw money from PF)

सबसे पहले आपको https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface वेबसाइट पर विजिट करें।

इसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें।

फिर 'Manage' के ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको यह भी जांच करना होगा कि आपके PF खाते की KYC हो चुकी है या नहीं।

इसके बाद आपको 'Online Services' के सेक्शन में जाकर CLAIM (FORM-31, 19 और 10C) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

फिर आप अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए 'Proceed For Online Claim' के ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऑनलाइन पैसा निकालने से पहले ये बातें रखें ध्यान 

अपने EPF का ऑनलाइन करने से पहले इस बात की तस्‍दीक कर लें कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानि UAN एक्टिवेटेड है। 

UAN एक्टिवेट करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, वह भी सक्रिय होना चाहिए। 
क्‍लेम करने से पहले अपने आधार को EPFO डेटाबेस से जोड़ना न भूलें। इससे आपका इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से KYC हो जाएगा और क्‍लेम करते समय आपको आधार अथॉरिटी की तरफ से एक OTP आएगा। 
आप ऑनलाइन क्‍लेम तभी कर सकते हैं जब आपका आधार रजिस्‍टर्ड हो, नहीं तो वेबसाइट आपसे आधार को UAN से जोड़ने को कहेगा।
जिस बैंक खाते में क्‍लेम की राशि पाना चाहते हैं, उसकी भी विस्‍तृत जानकारी दीजिए। जैसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और उसका IFSC। 
आपका PAN नंबर भी EPFO की वेबसाइट पर अपडेटेड होना चाहिए। इसके लिए आपको मेंबर सर्विस वाली वेबसाइट के मैनेज टैब पर जाना होगा। 

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