नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के तहत अबतक 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों के खाते में गलत तरीके से 1,364 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। सबसे ज्यादा अयोग्य लाभार्थी पंजाब के किसान हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और असम का स्थान है। कुल अयोग्य लाभार्थियों में से आधे से अधिक यानी 55.58 प्रतिशत आयकरदाता हैं। शेष 44.41 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जो इस योजना के लिए तय अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। सरकार ने अब अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
पंजाब में हैं सबसे ज्यादा अयोग्य लाभार्थी
सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी के मुताबिक पंजाब में सर्वाधिक (4.74 लाख) अयोग्य लाभार्थी हैं। कुल अयोग्य लाभार्थियों में से 23.6 प्रतिशत पंजाब में रहते हैं। इसके बाद 16.8 प्रतिशत (3.45 लाख लाभार्थी) अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है। अयोग्य लाभार्थियों में 13.99 प्रतिशत (2.86 लाख लाभार्थी) किसान महाराष्ट्र में रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक (54.03 प्रतिशत) संख्या रहती है।
1.5 लाख से अधिक अयोग्य लाभार्थी हैं उप्र में
गुजरात में कुल अयोग्य लाभार्थी 8.05 प्रतिशत (1.64 लाख लाभार्थी) हैं। उत्तर प्रदेश में 8.01 प्रतिशत (1.64 लाख) अयोग्य लाभार्थी रहते हैं। सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है, जो किसी राज्य में सबसे कम है।
किस किसान को माना गया है योजना के लिए अयोग्य
बहुत से किसानों को ये नहीं मालूम कि अगर उनके परिवार में कोई आयकर दाता है, तो इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा। परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है। यानी पति या पत्नी में से किसी ने भी पिछले साल इनकम टैक्स भरा है, तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानें और किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा...
- जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कार्यों में कर रहे हैं। बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
- यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
- अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री या किसी संविधानिक पद पर बैठे या पूर्व व्यक्ति को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता।
- अगर कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह इस योजना का लाभार्थी नहीं हो सकता।
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