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सावधान! इन वित्तीय कार्यों के लिए आपके पास सिर्फ आज है मौका, चूके तो पड़ेगा भारी

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Mar 31, 2025 07:13 am IST, Updated : Mar 31, 2025 07:42 am IST
अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही कर लें।- India TV Paisa
Photo:INDIA TV अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही कर लें।

वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुड़े लंबित कार्यों को आपने अगर पूरा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अभी भी पूरा नहीं कर सके हैं तो आपके लिए आज इसे पूरा करने का आखिरी मौका है। क्योंकि वित्तीय वर्ष का आज आखिरी दिन यानी 31 मार्च है। इससे चूकने पर आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है और आपको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। इन कार्यों में टैक्स जमा करना, लंबित अपडेटेड आईटीआर फाइल करना सहित कई अन्य जरूरी काम हैं जिनको आज हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए।

अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न

आप अपना अपडेटेड आईटीआर आज फाइल कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न यानी आईटीआर 31 मार्च 2025 तक दाखिल हो जाना चाहिए। इसे वैसे टैक्सपेयर फाइल कर सकते हैं जो उल्लेखित साल के लिए दाखिल करने से चूक गए थे। जिन लोगों को FY2022 में अपने पिछले ITR फाइलिंग में कोई विसंगति मिली है, वे ITR-U के साथ संशोधित कर सकते हैं। साथ ही अपनी टैक्स योग्य इनकम के बदले कम टैक्स का भुगतान किया है वह भी अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ

आप वित्तीय वर्ष के लिए 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), और कर-बचत सावधि जमा (एफडी) सहित अन्य बचत स्कीम में निवेश कर ले सकते हैं। यह बाद में धारा 80 सी के तहत टैक्स कटौती लाभ प्रदान कर सकता है।

पेनाल्टी से बचने के लिए टैक्स चुका दें

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। अगर किसी की कुल कर देयता (स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस को छोड़कर) 10,000 रुपये से अधिक है, तो 31 मार्च तक एडवांस टैक्स का भुगतान करना बेहतर होगा। अन्यथा ऐसा नहीं करने पर ब्याज और पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है।

पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आज है आखिरी मौका

अगर आपने अबतक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही कर लें। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा न करने पर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है, जिससे बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।

धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स लाभ

खुद के और परिवार के लिए आयकर की धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान के बदले एक टैक्सपेयर 75,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आप इसका लाभ ले सकते हैं।

विदेशी आय का विवरण अपलोड कर लें

फॉर्म 67 का इस्तेमाल करके विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए, काटे गए या भुगतान किए गए टैक्स के साथ-साथ विदेशी आय का विवरण अपलोड करें। वैसे यह धारा 139(1) या 139(4) के तहत आयकर रिटर्न को समय पर फाइल करने पर निर्भर करता है।

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