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आयकर विभाग ने नया सालाना सूचना ब्योरा जारी किया, करदाता दे सकते हैं अपनी प्रतिक्रिया

 Edited By: India TV Paisa Desk
 Published : Nov 02, 2021 12:30 pm IST,  Updated : Nov 02, 2021 12:30 pm IST

यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

IT dept rolls out new annual info statement- India TV Hindi
IT dept rolls out new annual info statement Image Source : PIXABAY

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर नया सालाना सूचना ब्योरा (एआईएस) जारी किया है। यह करदाता की व्यापक जानकारी के साथ प्रतिक्रिया देने का विकल्प उपलब्ध कराता है। नए एआईएस में ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेन-देन, म्यूचुअल फंड सौदा और विदेशों में धन भेजने से संबंधित अतिरिक्त जानकारी शामिल है। मंत्रालय के अनुसार जबतक नया एआईएस पूर्ण रूप से परिचालन में नहीं आता, फॉर्म 26एएस टीआरएससीइएस पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

नया एआईएस एक सरलीकृत करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) भी प्रदान करता है। यह रिटर्न दाखिल करने में चीजों को सुगम बनाता है। यदि करदाता एआईएस पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है, तो टीआईएस में जानकारी स्वचालित रूप से वास्तविक समय में अद्यतन हो जाएगी और रिटर्न भरने के लिए उपयोग की जाएगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि करदाताओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक सूचना ब्योरा (एआईएस) में दिखाई गई जानकारी को देखें और अगर जानकारी में संशोधन की जरूरत है तो प्रतिक्रिया दें।

यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि फॉर्म26एएस के मुकाबले, एआईएस करदाताओं के लिए एक अधिक व्‍यापक एकल संदर्भ दस्‍तावेज है, जिसमें आयकरदाताओं द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है। यह ब्‍याज, लाभांश, प्रतिभूति/म्‍यूचुअल फंड्स लेनदेन आदि के बारे में एक संपूर्ण और विस्‍तारित जानकारी उपलब्‍ध कराता है।   

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मौजूदा फॉर्म 26एएस को धीरे-धीरे इस नई सुविधा से पूरी तरह बदल दिया जाएगा। एआईएस के अलावा, एक आसान टैक्‍सपेयर इंफोर्मेशन समरी को भी शुरू किया गया है, जो करदाताओं के लिए रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाएगा।

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