ऑनलाइन टैक्स भुगतान करते समय क्रेडिट या डेबिट कार्ड जैसी सुरक्षित भुगतान विधियों का विकल्प चुनें।
बीते वित्त वर्ष के लिए 31 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। 31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल करने की संख्या में रिकॉर्ड 9% का उछाल देखा गया है। कुल 8.18 करोड़ रिटर्न दाखिए किये गए हैं।
Income Tax Return Last Date : अगर आपने अभी तक भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है। 31 दिसंबर 2023 बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन है।
31st December से पहले ऐसे कई काम हैं जिन्हें खत्म करना जरूरी है। Kaam Ki Khabar में आपको बताते हैं 31st December से पहले किन कामों को निपटाना जरूरी है।
आईटीआर फॉर्म एक (सहज) और आईटीआर फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने 22 दिसंबर को फॉर्म नोटिफाई किए।
Income Tax Refund अगर आपके खाते में नहीं आया है तो हो सकता है ITR Filling के दौरान आपने कोई चूक की हो। Kaam Ki Khabar में देखिए क्यों Refund मिलने में आपको हो सकती है दिक्कत।
5 सितंबर 2023 तक, एसेसमेंट ईयर (निर्धारण वर्ष) 2023-24 के लिए 6.98 करोड़ आईटीआर फाइल किए गए। इनमें 6.84 करोड़ का वेरिफिकेशन किया जा चुका है।
पिछले साल 31 जुलाई तक करीब 5.83 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे। आईटीआर दाखिल करने में मदद के लिए आयकर विभाग की हेल्पडेसक और वेबसाइट पर चौबिसों घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।
आयकर विभाग ने बताया कि वेतनभोगी वर्ग और ऐसे लोग जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
आयकर विभाग के मुताबिक, जो करदाता 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न भरने में चूक जाते हैं, वो लेट फाइन के साथ 31 दिसंबर, 2023 तक अपना रिटर्न भर सकते हैं।
कई दफा देखा गया है कि करदाता बैंक अकाउंट नंबर ही गलत फीड कर देता है। रिटर्न भरते समय जांच लें कि बैंक अकाउंट नंबर और आईटीआर फॉर्म में डाला गया नंबर एक ही है।
आपके पूर्व नियोक्ता, आपकी सैलरी और टीडीएस की गणना अपके द्वारा साल की शुरुआत में की गई निवेश की घोषणा के आधार पर करता है।
यदि आप ऑनलाइन इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। आयकर विभाग ने देश के कई बड़े बैंकों को आयकर जमा करने की सुविधा से बाहर कर दिया है।
आयकर विभाग ने बताया कि 26 दिसंबर तक जमा हुए आयकर रिटर्न में 2.44 करोड़ रिटर्न आईटीआर-1 फॉर्म (सहज) हैं, जबकि 1.12 करोड़ रिटर्न आईटीआर-4 फॉर्म (सुगम) हैं।
अनदेखी के कारण टैक्स अदा करने वाले को आईटीआर भरने से कुछ चूक हो जाती हैं। जिसका खामियाजा उन्हें अंतिम तारीख बीतने के बाद उठाना पड़ता है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रतिदिन दाखिल किए जाने वाले आयकर रिटर्न की संख्या चार लाख से अधिक हो गई है
सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख दो बार बढ़ा चुकी है। करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
यदि आईटीआर पहले ही फाइल हो चुका है और कुछ जानकारी को आईटीआर में शामिल नहीं किया जा सका है तब इस मामले में रिटर्न को टीआईएस में दिखाई गई सही जानकारी के आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
समस्याओं के चलते ही सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है।
पोर्टल पर करदाताओं की गतिवधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि सात सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर ‘लॉगइन’ किये।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़