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अजी जागिए जनाब! ITR फाइल अबतक भी नहीं किया तो तुरंत करिए, चंद घंटे ही बचे हैं आपके पास, चूके तो पड़ेगा महंगा

आयकर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 की डेडलाइन 15 सितंबर है। अगर आपने ITR 2025 की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई अहम टैक्स लाभों से भी वंचित रह जाएंगे।

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman
Published : Sep 15, 2025 07:14 am IST, Updated : Sep 15, 2025 07:24 am IST
असेसमेंट ईयर 2025-26 में देरी से ITR दाखिल करने पर रिफंड में देरी का भी हाई रिस्क है।- India TV Paisa
Photo:PIXABAY असेसमेंट ईयर 2025-26 में देरी से ITR दाखिल करने पर रिफंड में देरी का भी हाई रिस्क है।

अगर अब भी सोए हैं तो जागिए। समय की सुई तेजी से आगे बढ़ रही है और इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की डेडलाइन आज (15 सितंबर) खत्म हो रही है। अगर अबतक आप टालमटोल कर रहे हैं, तो जनाब संभल जाइए, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं! ITR फाइल करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जरूरी कानूनी जिम्मेदारी है। आखिरी तारीख चूकना न सिर्फ जुर्माने का कारण बन सकता है, बल्कि भविष्य में कई वित्तीय दिक्कतों को भी जन्म दे सकता है। तो देर किस बात की? मोबाइल उठाइए या लैपटॉप खोलिए और तुरंत ITR फाइल कर दीजिए, वरना मोटा जुर्माना देना पड़ सकता है।

पहले ही समय-सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया

आयकर रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2025-26 की डेडलाइन आज है। इस बार आयकर विभाग ने पहले तय की गई 31 जुलाई की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। यानी टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त समय जरूर मिला, लेकिन अब यह मोहलत भी खत्म होने वाली है।

डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं कि तय तारीख तक रिटर्न जरूर फाइल करें। अगर आपने ITR 2025 की अंतिम तिथि तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो न सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि आप कई अहम टैक्स लाभों से भी वंचित रह जाएंगे। इसलिए, अगर आपने अब तक अपना रिटर्न नहीं भरा है तो देर न करें, अभी फाइल करें और भारी नुकसान से बचें।

चूके तो कितनी भरनी पड़ेगी पेनाल्टी?

अगर आप आखिरी तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। करदाता की आय के आधार पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। असली समस्या सिर्फ लेट फाइन तक की नहीं है; बल्कि यह है कि आपकी कर योग्य आय थी और आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया और अगर आप लेट आईटीआर की समय-सीमा भी चूक जाते हैं, तो आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं, जिसमें मुकदमा भी शामिल है।

इसके अलावा, आयकर अधिकारी आय कम बताने की स्थिति में देय कर का 50% तक जुर्माना लगा सकता है। असेसमेंट ईयर 2025-26 में देरी से ITR दाखिल करने पर रिफंड में देरी का भी हाई रिस्क है। आयकर विभाग आज खत्म हो रही आईटीआर की समय सीमा के संबंध में करदाताओं को लगातार रिमाइंडर भेज रहा है।

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