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सिर्फ 3 मिनट में फाइल होगा इनकम टैक्स रिटर्न, सारी झंझट खत्म करेगा AI

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Aug 25, 2025 12:04 pm IST,  Updated : Aug 25, 2025 12:04 pm IST

टैक्सबडी का ये प्लेटफॉर्म टैक्सपेयर्स की सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा।

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आईटीआर फाइल करने में पूरी मदद करेगा टैक्सबडी एआई Image Source : FREEPIK

भारत में आज भी कई टैक्सपेयर्स सीए की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्सपेयर्स का मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक बेहद ही पेचीदा काम है, जिसमें न सिर्फ काफी समय लगता है बल्कि इस मानसिक तौर पर काफी थकावट भी हो जाती है। टैक्सपेयर्स की इन्हीं समस्याओं को दूर करते हुए टैक्सबडी (TaxBuddy) ने देश का पहला AI संचालित टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑनलाइन टैक्स कंसल्टेशन कंपनी टैक्सबडी का दावा है कि उनके इस प्लेटफॉर्म से आईटीआर फाइल करने में सिर्फ 3 मिनट का समय लगेगा। कंपनी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म से देश के लाखों टैक्सपेयर्स को काफी सुविधा होगी।

आईटीआर फाइल करने में पूरी मदद करेगा टैक्सबडी एआई

टैक्सबडी के मुताबिक, उनका ये प्लेटफॉर्म टैक्सपेयर्स की सभी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा। टैक्सपेयर्स को सिर्फ TaxBuddy AI के लिए साइन अप करना है औ पूछे जाने वाले कुछ निर्देशित प्रश्नों का जवाब देना है, जिसके बाद एआई सिर्फ 3 मिनट के अंदर रिटर्न तैयार कर देगा। ये सिस्टम न सिर्फ प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करेगा और मौके पर ही आपकी शंकाओं का समाधान करेगा, बल्कि पूरे कम्पलायंस भी सुनिश्चित करेगा, जिससे क्लैरिफिकेशन के लिए कई घंटों से लेकर कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर हुई

बताते चलें कि नौकरी करने वाले लोग, प्रोफेशनल्स और अन्य टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है। ये तारीख उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिनके खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। बताते चलें कि इन टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने ऑरिजिनल ड्यू डेट 31 जुलाई, 2025 थी। हालांकि, अधिसूचित आईटीआर में पेश किए गए बदलावों को देखते हुए और आकलन वर्ष (AY) 2025-26 के लिए सिस्टम की तैयारी और आईटीआर यूटिलिटी के रोलआउट के लिए जरूरी समय पर विचार करते हुए इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था।

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