Tuesday, February 03, 2026
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. टैक्स
  4. आज भी ITR फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा? जानिए क्या हैं नियम-कानून

आज भी ITR फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा? जानिए क्या हैं नियम-कानून

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया था।

Written By: Sunil Chaurasia
Published : Sep 15, 2025 06:23 pm IST, Updated : Sep 15, 2025 06:23 pm IST
income tax, income tax department, income tax return, itr, itr filing last date, ITR filing deadline- India TV Paisa
Photo:FREEPIK आज भी आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा

आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज (15 सितंबर, 2025) आखिरी तारीख है। आज आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स की जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहां हम जानेंगे कि डेडलाइन पूरा होने तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं?

31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया था। हालांकि, सोशल मीडिया पर ऐसी कई शिकायतें देखने को मिली, जहां लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहते हुए नजर आए कि उन्हें आईटीआर फाइल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में टैक्सपेयर्स डिपार्टमेंट से एक बार फिर आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करने लगे। हालांकि, डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि अब डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी।

आज भी आईटीआर फाइल नहीं किया तो क्या होगा

अगर आप आज आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना भपने के बाद आप वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक विलंबित आईटीआर (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं। ये समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है कि आपकी इनकम टैक्सेबल थी और आपने आईटीआर फाइल नहीं किया। अगर आप गलती से या भूल से 31 दिसंबर तक विलंबित आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 2024 में दिल्ली में एक महिला को आईटीआर फाइल न करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी।

डिपार्टमेंट के रडार पर आ सकते हैं आप

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत, विलंबित आईटीआर पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1000 रुपये है और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो जुर्माना 5000 रुपये है। समय पर आईटीआर फाइल न करने की वजह से रिफंड के प्रोसेस में काफी समय लग सकता है। इतना ही नहीं, समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी जांच-पड़ताल का भी सामना करना पड़ सकता है।

Latest Business News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। Tax से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें पैसा

Advertisement
Advertisement
Advertisement