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Income Tax: AY 2026–27 के लिए जारी हुआ ITR फॉर्म, अपडेटेड ITR-U और ITR-V फॉर्म भी जारी

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Mar 31, 2026 11:58 am IST,  Updated : Mar 31, 2026 11:58 am IST

ITR-U का प्रावधान 2022 में पेश किया गया था, ताकि टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक व्यवस्थित तरीका मिल सके।

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AY 2026–27 के लिए जारी हुआ ITR फॉर्म Image Source : PTI

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026–27 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म जारी कर दिया है। इसके साथ ही, डिपार्टमेंट ने अपडेटेड ITR-U ( आईटीआर अपडेटेड) और ITR-V (आईटीआर वेरिफिकेशन) फॉर्म भी जारी किया है। ITR-V फॉर्म असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए फाइल किए गए रिटर्न पर 31 मार्च, 2026 से लागू होगा। बताते चलें कि 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है। कल से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा, जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा।

ITR-U क्या है?

ITR-U का प्रावधान 2022 में पेश किया गया था, ताकि टैक्सपेयर्स को अपनी गलतियां सुधारने का एक व्यवस्थित तरीका मिल सके। टैक्सपेयर्स को ITR-U फॉर्म ऐसे समय में रिटर्न फाइल करने की सुविधा देता है, जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करना भूल गए हों, कोई ऐसी इनकम जोड़ना चाहते हों जिसकी जानकारी देना आप भूल गए थे या पहले से फाइल किए गए ITR में गलत जानकारियों को ठीक करना चाहते हों।

ITR-U फाइल करने की डेडलाइन

सेक्शन 139 (8A) के तहत अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा, संबंधित असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद, अप्रैल 2025 से (जैसा कि बजट 2025 में घोषित किया गया था) अब 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। इसलिए, FY 2020-21 (AY 2021-22) का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 मार्च, 2026 तक फाइल किया जा सकता है। बताते चलें कि ITR-U का इस्तेमाल करके अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर्स पर पेनल्टी लगती है। ये पेनल्टी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपडेटेड ITR कब फाइल किया है। अपडेटेड रिटर्न पर देय अतिरिक्त टैक्स पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे साल में क्रमशः 25%, 50%, 60% और 70% होता है।

ITR-V क्या है?

ITR-V एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है। ये फॉर्म इस बात का सबूत होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल कर दिया गया है। ITR-V के ई-वेरिफिकेशन या जमा करने की समय सीमा, इनकम रिटर्न फाइल करने की तारीख से 30 दिन होगी। अगर इनकम रिटर्न अपलोड कर दिया जाता है और ITR-V अपलोड करने के 30 दिनों के अंदर जमा कर दिया जाता है, तो ऐसे मामलों में इनकम रिटर्न अपलोड करने की तारीख को ही इनकम रिटर्न जमा करने की तारीख माना जाएगा।

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