रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 31 दिसंबर को आखिरी तारीख है। अगर आप तय समय से पहले ITR नहीं भर पाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
ऑनलाइन चीजें होने की वजह से काम बहुत आसान हो गया है। अब आप इनकम टेक्स रिटर्न के लिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इसका एक आसान प्रोसेस है जो आपको फॉलो करने की जरूरत है। आइए जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में।
ITR Filing: ITR भरने की आखिरी तारीख समाप्त हो गई है। 31 जुलाई रात 10 बजे तक का समय सरकार के तरफ से दिया गया था। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा है। वह अभी भी बिना फाइन दिए आईटीआर भर सकते हैं।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर आजकर आप भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहां शुरुआत के लिए आपको सही फॉर्म की पहचान करनी जरूरी होती है।
आयकर रिटर्न भरने में टालमटोल का रवैया ठीक नहीं होता है। इस चक्कर में कई बार मोटी पेनल्टी देनी पड़ती है।
नया फॉर्म (आरटीआर-यू) करदाताओं को वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध होगा।
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) सरल प्रारूप हैं, जिसका उपयोग बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम आय वाले करदाता करते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल आईटीआर फॉर्म्स फाइल करने के तरीके में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आज आईटीआर-2 को जारी किया है। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए यह तीसरा आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसे आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला गया है।
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