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अब तक 1.7 करोड़ टैक्सपेयर्स ने फाइल किया ITR, 31 जुलाई है आखिरी तारीख

 Edited By: Sunil Chaurasia
 Published : Jul 11, 2026 04:08 pm IST,  Updated : Jul 11, 2026 04:08 pm IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ शुक्रवार, 10 जुलाई को ही 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए।

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अब तक 1.7 करोड़ ITR हुए फाइल Image Source : FREEPIK

वित्त मंत्रालय के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि सिर्फ शुक्रवार, 10 जुलाई को ही 10 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर शेयर की जानकारी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए 1.7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है।" डिपार्टमेंट ने इसे टैक्सपेयर्स की तरफ से उठाया गया 'स्मार्ट' कदम बताया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी टैक्सपेयर्स से निर्धारित समयसीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अपील भी की है, ताकि आखिरी समय की भीड़भाड़ और ज्यादा लोड की वजह से आने वाली टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके। 

किन टैक्सपेयर्स के लिए होता है आईटीआर-1 (सहज) फॉर्म

बताते चलें कि वित्त वर्ष 2025-26 में जनरेट की गई इनकम के लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-2 फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित है। आईटीआर-1 (सहज) अपेक्षाकृत एक आसान फॉर्म है, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के लिए बनाया गया है। इस फॉर्म को वो टैक्सपेयर्स भर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी सैलरी इनकम, एक हाउसिंग प्रॉपर्टी और सालाना 5,000 रुपये तक की इनकम एग्रीकल्चर से आती है। 

आईटीआर-2 फॉर्म किन टैक्सपेयर्स के लिए होता है

वहीं दूसरी ओर, आईटीआर-2 फॉर्म ऐसे टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए होता है, जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन्स से इनकम होती है। 

आखिरी तारीख तक का इंतजार करना पड़ सकता है भारी

अगर आप भी टैक्सपेयर हैं और अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको 31 जुलाई तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय, जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आखिरी तारीख के आसपास एकसाथ बहुत ज्यादा लोगों द्वारा रिटर्न फाइल करने की स्थिति में पोर्टल पर लोड बढ़ जाता है, जिससे कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं और रिटर्न फाइल करने में समस्याएं आने लगती हैं। अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है।

Assessment Year 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं-

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

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