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ITR फाइल करने में आ रही दिक्कतें! टैक्सपेयर्स की शिकायत पर डिपार्टमेंट ने दिया ये जवाब

 Written By: Sunil Chaurasia
 Published : Sep 15, 2025 03:38 pm IST,  Updated : Sep 15, 2025 03:38 pm IST

टैक्सपेयर्स की शिकायतों पर जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ने कहा है कि पोर्टल ठीक काम कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा, ''कृपया अपना ब्राउजर क्लियर करें या किसी दूसरे ब्राउजर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।''

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आज फाइल नहीं हुआ आईटीआर तो भरना होगा जुर्माना Image Source : INCOME TAX DEPARTMENT

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज (15 सितंबर, 2025) आखिरी तारीख है। आज आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है, ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें आ रही हैं। इंटरनेट यूजर्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आईटीआर फाइल करने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की है और 15 सितंबर की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में और क्या कहा

टैक्सपेयर्स की शिकायतों पर जवाब देते हुए डिपार्टमेंट ने कहा है कि पोर्टल ठीक काम कर रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जवाब में कहा, ''कृपया अपना ब्राउजर क्लियर करें या किसी दूसरे ब्राउजर से ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहुंचने की कोशिश करें।'' आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में मदद के लिए उसका हेल्पडेस्क लगातार काम कर रहा है, और फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के जरिए टैक्सपेयर्स की मदद की जा रही है। 

आज फाइल नहीं हुआ आईटीआर तो भरना होगा जुर्माना

इसके साथ ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि आकलन वर्ष (Assessment Year) 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो टैक्सपेयर्स आज आईटीआर फाइल करने से चूक जाते हैं, उन्हें कल से जुर्माना भरना होगा।

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है

बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 14 सितंबर को देर रात अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक बयान को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया था कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है। डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स से किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ @IncomeTaxIndia हैंडल पर भरोसा करने का अनुरोध किया है। डिपार्टमेंट ने कहा, ''आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है।'' 

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