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Income Tax Return जल्दी भरने से पहले जानें ये 5 गलतियां, हो सकती है भारी पेनाल्टी!

Written By: Sourabha Suman @sourabhasuman Published : Aug 09, 2025 05:30 pm IST, Updated : Aug 09, 2025 05:41 pm IST

Income Tax Return: चाहे आप ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर रहे हों या डाक द्वारा, टैक्स दाखिल करना अक्सर आखिरी समय की प्रक्रिया होती है जिससे महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है या गलतियां हो सकती हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सावधानी से आप परेशान होने से बच जाते हैं।- India TV Paisa
Photo:PIXABAY इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सावधानी से आप परेशान होने से बच जाते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग का समय आते ही लोग जल्दबाज़ी में फॉर्म भरने लगते हैं, लेकिन इसी जल्दबाज़ी में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपको भारी पेनाल्टी और टैक्स नोटिस के झमेले में डाल सकती हैं। अगर आप भी बिना सोचे-समझे आईटीआर भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो रुकिए! यहां हम बता रहे हैं कि आईटीआर फाइल करते समय की जाने वाली 5 सबसे आम गलतियां, जिन्हें समय रहते पहचान कर आप खुद को वित्तीय नुकसान से बचा सकते हैं।

सभी आय के स्रोतों को न बताना

लोग अपनी सभी आय के स्रोतों को ठीक से रिपोर्ट नहीं करते हैं। बैंक के बचत खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिली ब्याज की आय को अक्सर भूल जाते हैं। यह आय आपकी टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्सेबल होती है। बैंक FD की ब्याज पर 10% टीडीएस काटते हैं, लेकिन अगर आपकी आयकर स्लैब अधिक है, तो आपको बाकी टैक्स भी भरना होगा। इन इनकम को न बताने पर इनकम टैक्स विभाग की नोटिस मिल सकती है।

अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है तो अपनी पिछली नौकरी से मिली आय को भी फाइलिंग में जरूर शामिल करें। अगर आपके बच्चों के नाम निवेश हैं, तो ध्यान रखें कि उनकी आय उनके माता-पिता में से हाई इनकम वाले के टैक्स स्लैब के साथ जोड़ी जाती है और उसी हिसाब से टैक्स देना होता है।

घर की संपत्ति से आय पर टैक्स न देना

एचडीएफसी बैंक के मुताबिक, कई लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक से ज्यादा मकान हैं और वे किराया नहीं कमा रहे, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यह गलत है। आप केवल उस मकान पर टैक्स नहीं देंगे जिसमें आप रहते हैं। बाकी खाली पड़े मकानों या जिनसे किराया नहीं मिला, उन पर भी टैक्स देना होता है।

गलत पोस्टल और ईमेल पता भरना

इनकम टैक्स विभाग से सभी जरूरी नोटिफिकेशन ईमेल या पोस्ट के माध्यम से भेजे जाते हैं। इसलिए अपना सही और अपडेटेड ईमेल और पोस्टल पता भरना बहुत जरूरी है। छोटी सी गलती भी महत्वपूर्ण सूचनाएं न मिलने का कारण बन सकती है।

टैक्स से मुक्त आय को नहीं बताना

कुछ आय, जैसे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड आदि टैक्स से मुक्त होती हैं, लेकिन इन्हें रिपोर्ट करना जरूरी होता है। क्योंकि ब्रोकरेज हाउस या निवेश कंपनी इन आयों की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देती है। इसलिए इन्हें छुपाना गलत होगा।

फॉर्म भरने के बाद जांच न करना

चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हों, गलतियां हो सकती हैं। इसलिए फॉर्म भरने के बाद उसे ध्यान से जांचें। अगर कोई CA या टैक्स कंसल्टेंट आपकी तरफ से भर रहा है, तब भी खुद फॉर्म की पूरी जानकारी चेक करें ताकि कोई गलती न रह जाए।

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