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ITR Filing: 31 जुलाई तक अगर नहीं किया इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

Abhishek Shrivastava Written by: Abhishek Shrivastava
Updated on: July 16, 2019 20:10 IST
ITR Filing: Missing income tax return dates can put you...- India TV Paisa
Photo:ITR FILING:

ITR Filing: Missing income tax return dates can put you behind the bars

नई दिल्‍ली। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो जल्‍दी कीजिए। यदि अंतिम तारीख यानि 31 जुलाई तक आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना देने के साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इनकम टैक्‍स विभाग ने फॉर्म-16 जारी करने की तारीख आगे बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी थी, जिसकी वजह से वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2019 तय की गई है।

अंतिम तारीख निकल जाने के बाद क्‍या होगा

जो लोग अंतिम तारीख से पहले अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं वे चालू आकलन वर्ष 2019-20 में किसी भी समय अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए पात्र बने रहेंगे। व्‍यक्तिगत आयकरदाता 31 मार्च, 2019 या आकलन के पूरा होने से पहले, जो भी जल्‍दी हो, तक अपना रिटर्न फाइल कर सकता है।

ITR Filing: Missing income tax return dates can put you behind the bars

Image Source : ITR FILING: MISSING INCOM
ITR Filing: Missing income tax return dates can put you behind the bars

कितना देना होगा जुर्माना

हालांकि अंतिम तिथि के बाद भरे जाने वाले इनकम टैक्‍स रिटर्न पर लेट शुल्‍क के साथ-साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। इनकम टैक्‍स विभाग आकलन वर्ष में 31 दिसंबर से पहले भरे जाने वाले रिटर्न पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा। वहीं 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच भरे जाने वाले रिटर्न पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है उनपर 1,000 रुपए से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। जुर्माने की यह राशि देरी से भरे जाने वाले रिटर्न से पहले जमा करानी होगी।

जुर्माने के अलावा आपको देय कर पर ब्‍याज का भी भुगतान करना होगा। जितना देर आप इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने में करेंगे, उतना ज्‍यादा ही ब्‍याज आपको देना होगा। यदि आप अपना आईटीआर फाइल करना भूल ही जाते हैं तब इनकम टैक्‍स विभाग कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए आपको एक नोटिस भेजेगा। इसमें आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद की सजा भी हो सकती है। यदि टैक्‍स की रकम 25 लाख रुपए से अधिक है तो कैद की सजा अधिकतम 7 साल तक भी हो सकती है।   

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