'नो फ्लाई लिस्ट' में शामिल किए जाने से व्यथित व्यक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है।
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को देश की पहली नो-फ्लाई लिस्ट जारी की है।
नो फ्लाई लिस्ट के नियम लागू होने के बाद हवाई सफर करने वालों के लिए एयर टिकट की बुकिंग करवाते समय आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा
लेटेस्ट न्यूज़