Wednesday, February 11, 2026
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पटना का कुख्यात बदमाश राजीव कुमार उर्फ सूर्या पुलिस एनकाउंटर में घायल, कई संगीन मामलों में दर्ज हैं केस

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Feb 11, 2026 09:38 am IST, Updated : Feb 11, 2026 09:42 am IST

बिहार की राजधानी पटना में एक कुख्यात बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

बदमाश राजीव कुमार उर्फ सूर्या पुलिस एनकाउंटर में घायल- India TV Hindi
Image Source : REPORTER बदमाश राजीव कुमार उर्फ सूर्या पुलिस एनकाउंटर में घायल

पटना का कुख्यात बदमाश राजीव कुमार उर्फ सूर्या बुधवार की सुबह पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। सूर्या के पैर में गोली लगी है। इलाज के लिए NMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। मामले की जांच और विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।

राजीव कुमार उर्फ सूर्या का लंबा रहा है आपराधिक इतिहास 

आलमगंज और खाजेकलां थाना क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे राजीव कुमार उर्फ सूर्या, निवासी ग्राम सिद्धि घाट, दीवान मोहल्ला, थाना खाजेकला, जिला पटना का आपराधिक इतिहास काफी लंबा बताया जा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजीव कुमार पर लूट, डकैती की तैयारी, अवैध हथियार रखने, चोरी के सामान की खरीद–फरोख्त, धोखाधड़ी और आबकारी कानून के उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोपों में मामले दर्ज हैं।

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2022 में आलमगंज थाना कांड संख्या 560/22 दिनांक 26 जुलाई 2022 के तहत आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 399, 402, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25(1b)a/26 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें डकैती की तैयारी और अवैध हथियार रखने का आरोप है। इसी वर्ष 23 जुलाई 2022 को आलमगंज थाना कांड संख्या 550/22 के तहत धारा 394 IPC में लूट का मामला भी दर्ज हुआ।

कई संगीन धाराओं में दर्ज हैं केस

इसके बाद वर्ष 2023 में आरोपी का नाम चोरी के माल से जुड़े मामलों में सामने आया। आलमगंज थाना कांड संख्या 732/23 (दिनांक 14 अगस्त 2023) और कांड संख्या 734/23 में धारा 413/414 IPC के तहत कार्रवाई की गई। वहीं खाजेकलां थाना कांड संख्या 530/23 में धारा 414 IPC के साथ-साथ 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने की पुष्टि पुलिस रिकॉर्ड में मिलती है।

वर्ष 2024 में भी आरोपी पर कई नए मामले दर्ज हुए। आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 309(6) एवं आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। इसके अलावा खाजेकलां थाना कांड संख्या 290/24 तथा सुलतानगंज थाना कांड संख्या 271/24 में धारा 309(4) BNS के अंतर्गत मामले दर्ज हैं। इससे पहले मेंहदीगंज थाना कांड संख्या 184/20 में आरोपी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और चोरी के सामान से जुड़े गंभीर आरोप लगे थे, जिसमें धारा 420, 467, 468, 469, 471 एवं 414 IPC शामिल हैं।

सूर्या का अपराधिक इतिहास  

  1. आलमगंज थाना कांड संख्या 560/22 दिनांक 26.07.22 धारा 399/402/34 IPC & 25(1b)a/26 आर्म्स एक्ट 
  2.  आलमगंज थाना कांड संख्या 550/22 दिनांक 23.07.22धारा 394 IPC
  3.  आलमगंज थाना कांड संख्या 595/24 धारा 309(6) BNS & 25(1b)a/26 आर्म्स एक्ट
  4.  आलमगंज थाना कांड संख्या 732/23 दिनांक 14.08.23 धारा 413/414 IPC
  5.  आलमगंज थाना कांड संख्या 734/23 दिनांक 16.08.24 धारा 413/414 IPC
  6.  खजेकलां थाना कांड संख्या 290/24 दिनांक 17.07.24 धारा 309(4) BNS
  7.  खाजेकलां थाना कांड संख्या 530/23 धारा 414 IPC & 30(a) मध निषेध अधिनियम
  8.  सुलतानगंज थाना कांड संख्या 271/24 दिनांक 13.07.24 धारा 309(4) BNS
  9.  मेंहदीगंज थाना कांड संख्या 184/20 धारा 420/467/468/469/471/414 IPC

रिपोर्ट- बिट्टू कुमार

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