Saturday, January 24, 2026
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14 साल की मेड को टॉर्चर और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में दंपती गिरफ्तार

सखी केंद्र की इंचार्ज पिंकी मलिक द्वारा दायर की गई शिकायत के मुताबिक, झारखंड के रांची निवासी किशोरी को एक ‘प्लेसमेंट एजेंसी’ के माध्यम से काम पर रखा गया था।

Edited By: India TV News Desk
Published : Feb 08, 2023 09:29 pm IST, Updated : Feb 08, 2023 09:29 pm IST
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Image Source : PIXABAY प्रतीकात्मक तस्वीर।

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में घरेलू सहायिका (मेड) के रूप में काम करने वाली 14 साल की एक लड़की का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और उसे टॉर्चर करने को लेकर बुधवार को एक दंपती को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 36 साल के आरोपी मनीष खट्टर और उसकी 34 वर्षीय पत्नी कमलजीत कौर  को बुधवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने खट्टर को 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया, जबकि कौर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

‘दंपती मेड की बेरहमी से पिटाई करता था’

पुलिस ने बताया कि उसकी और ‘वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर’ सखी की एक संयुक्त टीम ने दंपती द्वारा अपने बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई किशोरी को मंगलवार को मुक्त कराया। लड़की के हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। सखी केंद्र की इंचार्ज पिंकी मलिक द्वारा दायर की गई शिकायत के मुताबिक, झारखंड के रांची निवासी किशोरी को एक ‘प्लेसमेंट एजेंसी’ के माध्यम से काम पर रखा गया था। मलिक ने आरोप लगाया कि दंपती उसकी बेरहमी से पिटाई करता था।

‘दंपती ने अपनी मेड को सोने भी नहीं दिया’
मलिक ने बताया कि दंपती ने अपनी मेड को पूरी रात सोने नहीं दिया और खाना भी नहीं दिया। लड़की का चेहरा पूरी तरह सूज गया था, जबकि उसके शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि लड़की को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए पति-पत्नी न्यू कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने बताया कि कौर एक निजी कंपनी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जबकि उसका पति एक बीमा कंपनी में काम करता है।

पोक्सो ऐक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज
मामले के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि किशोरी का यौन उत्पीड़न भी किया गया था। उन्होंने बताया कि दंपती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (बंधक बना कर रखना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम तथा पॉक्सो ऐक्ट की संबद्ध धाराओं के तहत न्यू कॉलोनी पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की गई है।

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