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दिल्लीवालों! अब रहने-चलने का ढंग बदल लो, 15 मई से सरकार लागू करने जा रही नए नियम

 Edited By: Shakti Singh
 Published : Apr 20, 2025 10:21 am IST,  Updated : Apr 20, 2025 10:21 am IST

दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई नए नियम लागू करने जा रही है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर भी नकेल कसी जाएगी। वहीं, मांस की अवैध दुकानों के खिलाफ भी एक्शन होगा।

Manjinder Singh Sirsa- India TV Hindi
मीटिंग के दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा Image Source : X/MANJINDERSINGHSIRSA

दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने कई नए नियम बनाने का फैसला किया है। ये नए नियम 15 मई से लागू होंगे। इसके बाद दिल्ली में रहने वाले लोगों को अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को पुराने वाहन हटाने पड़ सकते हैं। शनिवार (19 अप्रैल) को दिल्ली सरकार ने इस विषय पर अहम बैठक की थी, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी विस्तृत रूप रेखा तैयार की जा रही है। इसके बाद सरकार नए नियम लागू कर देश की राजधानी को साफ और सुदंर बनाने की कोशिश करेगी।

बैठक के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर लिखा "राजौरी गार्डन में अवैध निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों और अतिक्रमण से निपटने के लिए रणनीति और कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट पश्चिम कार्यालय में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीजेबी, बीएसईएस, डीयूएसआईबी और आईएफसी के अधिकारियों के साथ एक उपयोगी बैठक आयोजित की। मुख्यमंत्री के रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम निवासियों के लिए बेहतर सड़क, जल निकासी, पानी, बिजली और स्वच्छता सेवाओं के लिए समन्वित प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

15 मई से क्या बदलेगा?

  • 500 गज से ज्यादा के प्लाट पर निर्माण करते समय एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना जरूरी होगा। यह डिवाइस सीधे हेडक्वॉर्टर से जुड़ा होगा। जैसे ही प्रदूषण का स्तर तय सीमा से ऊपर जाएगा, बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी।
  • छह मंजिला या उससे इमारत पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा। मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफ्तरों और अन्य गैर-रिहायशी इमारतों पर यह नियम लागू होगा।
  • 15 साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में आते ही अर्लट मैसेज भेजा जाएगा। निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा पुराने वाहनों को वापस लौटना होगा। वापस नहीं जाने पर कठोर कार्रवाई होगा।
  • सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर मांस की अवैध दुकानें हटवा दें। अब लाइसेंस लेने के बाद ही मांस की दुकानें खोली जा सकेंगी। सभी दुकानों को साफ-सुथरा रखना जरूरी होगा। रिहायसी इलाकों में मांस की दुकानें नहीं होंगी। अवैध दुकानें बंद नहीं होने पर उन्हें सील किया जाएगा।
  • वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को ब्लू कैटेगरी में रखा गया है। अब ऐसी इंडस्ट्रीड को दो साल ज्यादा समय तक संचालन की अनुमति मिलेगी। ऐसे में ये प्लांट सात साल तक संचालन कर सकेंगे।
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