दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 11 के नॉन प्लान एडमिशन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज यानी 27 मई 2025 को दोपहर 12:00 बजे से शुरी होगी। यह प्रक्रिया दिल्ली में रहने वाले उन छात्रों के लिए खुली है, जिन्होंने DoE के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है। यह ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया तीन चरणों में चलेगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाना होगा।
- पहले चरण के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज (27 मई) दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है जो कि 9 जून शाम पांच बजे तक चलेगी।
- दाखिले का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगी।
- वहीं, तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 से 11 अगस्त तक चलेगी।
स्ट्रीमवाइज एलिजिबिलिटी
साइंस स्ट्रीम
विज्ञान स्ट्रीम चुनने वाले छात्रों के कक्षा 10वीं में कम से कम 55% अंक जरूरी हैं। गणित के साथ साइंस चुनने वालों के लिए, अंग्रेजी में कम से कम 50%, मानक गणित या गणित में 50% और विज्ञान में 50% अंक होना आवश्यक है। गणित के बिना विज्ञान के लिए 55% होना जरूरी है; हालांकि, गणित के लिए आवश्यकता थोड़ी कम है - मानक गणित/गणित में 40% या मूल गणित में 45% अंक, इसके अलावा अंग्रेजी में 50% और साइंस में 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
कॉमर्स स्ट्रीम
कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्ट रखने वालों के कम से कम 50% अंक होने चाहिए। गणित के साथ कॉमर्स के लिए अंग्रेजी में कम से कम 45%, मानक गणित या गणित में 50% और सामाजिक विज्ञान में 45% । गणित के बिना कॉमर्स चुनने वालों के अंग्रेजी या हिंदी में 45% और सामाजिक विज्ञान में 45% अंक होने चाहिए, जबकि अभी भी 50% कुल स्कोर प्राप्त करना होगा।
मानविकी स्ट्रीम
मानविकी स्ट्रीम के लिए कक्षा 10 की परीक्षा में पास होना चाहिए। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में लेने के इच्छुक लोगों के लिए, कम से कम 45% का कुल स्कोर आवश्यक है। यदि कोई छात्र मानविकी स्ट्रीम के भीतर गणित लेना चाहता है, तो उसे मानक गणित या गणित में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
कौन नहीं है एलिजिबल
जिन छात्रों ने निदेशालय के तहत दिल्ली सरकार या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 की पढ़ाई पूरी की है, वे इस मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसके बजाय उन्हें दाखिले के लिए अपने स्कूल से ही संपर्क करना होगा। नॉन प्लान के तहत दिल्ली के ऐसे बच्चे दाखिला ले सकते हैं जो निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में आना चाहते हैं।