नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने कहा कि NaMo TV पर लाइव कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं लेकिन मतदान से पहले 48 घंटे तक कोई भी प्री रिकॉर्डेड कंटेट नहीं चलाया जा सकता है। आयोग ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों (CEC) को इसका कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है।
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बता दें कि चुनाव आयोग ने पिछले दिनों NaMo TV के प्रसारण को लेकर नोटिस जारी किया था। मामले में नमो टीवी से जवाब मांगा गया था। इसी कड़ी में अब आगे फैसला लिया गया है कि NaMo TV पर लाइव कार्यक्रम तो चलाए जा सकते हैं लेकिन मतदान के 48 घंटे पहले से चैनल पर कोई भी प्री-रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं दिए जा सकते। इसपर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।