Friday, April 26, 2024
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यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोड्यूसर्स गिल्ड के दिशा-निर्देश लागू

 प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई) ने गुरुवार को घोषणा की कि सभी भारतीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के क्रियान्वयन के लिए बाध्य हैं। 

India TV Entertainment Desk Written by: India TV Entertainment Desk
Published on: November 16, 2018 9:30 IST
#MeToo- India TV Hindi
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मुंबई: प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआई) ने गुरुवार को घोषणा की कि सभी भारतीय फिल्म प्रोडक्शन हाउस कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 (पीओएसएच) के क्रियान्वयन के लिए बाध्य हैं। गिल्ड ने बुधवार को अपने असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) में अपने कानून में संशोधन के लिए सर्वसम्मित से पीओएसएच के दायरे में आने वाले सभी सदस्यों को अपेक्षित कानून को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। 

इसमें आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन और नियमानुसार पीजीआई के पास अपने संगठन में पीओएसएच के जरूरी दिशा-निर्देश को लागू करने का एक घोषणापत्र जमा करना है।

ईजीएम से पहले प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने एक विशेष बाह्य एजेंसी के जरिए एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पीओएसएच अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक रूप से निष्पादित किए जाने वाले विभिन्न तथ्यों व प्रावधानों की जानकारी दी गई।

पीजीआई के अध्यक्ष सिद्धार्थ राय कपूर ने कहा, "हमारे सदस्यों द्वारा गिल्ड की हमारे उद्योग में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल बनाने की पहल के समर्थन को देखकर काफी गदगद हूं। हम पीओएसएच के दिशा-निर्देश का पूरी तरह से उद्योग में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सदस्यों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

(इनपुट- आईएनएस)

 

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