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कोरोना वायरस: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया वीकेंड कर्फ्यू पर तुरंत निर्णय लेने का निर्देश

 Reported By: Nirnay Kapoor @nirnaykapoor
 Published : Apr 06, 2021 03:02 pm IST,  Updated : Apr 06, 2021 03:02 pm IST

गुजरात में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है।

Gujarat High Court says State govt to take a decision on weekend curfew and lockdown- India TV Hindi
Gujarat High Court says State govt to take a decision on weekend curfew and lockdown Image Source : FILE PHOTO

गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है। जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्देश का अध्यन करने के बाद फैसला लेगी। सरकार वीकेंड कर्फ्यू के मुद्दे पर तुरंत जरुरी निर्णय ले ये हाईकोर्ट के अवलोकन में कहा गया है। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि राज्य में लॉकडाउन की जरूरत है। कोर्ट ने स्थिति के आधार पर जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए राज्य सरकार से कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में 3 से 4 दिन कर्फ़्यू और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर राज्य सरकार फैसला ले। गुजरात में सोमवार (5 अप्रैल) को पहली बार एक दिन में 3,000 कोविड-19 मामले आए थे।

गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में कोरोना को कंट्रोल में लाने के लिए लॉकडाउन जरूरी हो गया है।

देश में बीते 24 घंटों मे 96,982 नए कोरोना मामले सामने आए

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में बीते 24 घंटों में 96,982 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 478 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,26,86,049 पहुंच गई है और कोविड से मरने वालों की कुल संख्या देश में 1,65,547 हो गई है।  

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