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वरिष्ठ अधिवक्ता की नागवार हरकत, सुनवाई के दौरान पी बीयर, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

 Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
 Published : Jul 02, 2025 07:42 am IST,  Updated : Jul 02, 2025 07:44 am IST

गुजरात हाई कोर्ट ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। कोर्ट का कहना है कि अधिवक्ता के आचरण के कारण उनकी वरिष्ठ वकील की उपाधि वापस ले ली जानी चाहिए।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : PEXELS.COM

गुजरात हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाली घटना के बाद मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। यह कार्यवाही डिजिटल माध्यम से एक मामले की सुनवाई के दौरान बीयर के मग से घूंट लेने और फोन पर बात करने को लेकर हो रही है।

छीन सकती है वरिष्ठ वकील की उपाधि

न्यायमूर्ति ए. एस. सुपेहिया और न्यायमूर्ति आर. टी. वच्छानी की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिवक्ता भास्कर तन्ना के आचरण के कारण उनकी वरिष्ठ वकील की उपाधि वापस ले ली जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने फिलहाल आगे की कार्यवाही पर निर्णय लेने से पहले मामले की विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है।

यह घटना 25 जून को न्यायमूर्ति संदीप भट्ट की पीठ के समक्ष हुई थी। इस घटना का एक वीडियो क्लिप बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिससे न्यायपालिका के भीतर और बाहर व्यापक निंदा हुई।

सुनवाई के दौरान पी बीयर

न्यायमूर्ति सुपेहिया ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा, "सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हाई कोर्ट की कार्यवाही के एक वीडियो क्लिप में सुनवाई में भाग लेने के दौरान फोन पर बात करने और बीयर मग से घूंट लेने जैसा उनका आपत्तिजनक व्यवहार दिखाई दिया है।"

अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही

अदालत ने इस हरकत को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इसके बहुत व्यापक परिणाम होंगे और यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। अदालत ने कहा, "हम रजिस्ट्री को वरिष्ठ वकील भास्कर तन्ना के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देते हैं। रजिस्ट्री अगली सुनवाई की तारीख से पहले एक रिपोर्ट पेश करेगी।" (इनपुट- भाषा)

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