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Article 370: जम्मू-कश्मीर में 7 महीने बाद सोशल मीडिया से पाबंदी हटी

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Mar 04, 2020 06:48 pm IST,  Updated : Mar 04, 2020 06:48 pm IST

जम्मू-कश्मीर के निवासी सात महीने के बाद अब 2जी मोबाइल इंटरनेट पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, बुधवार को जारी किए गए नए आदेश में किसी खास वेबसाइट्स की सूची का कोई उल्लेख नहीं है...

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के निवासी सात महीने के बाद अब 2जी मोबाइल इंटरनेट पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, बुधवार को जारी किए गए नए आदेश में किसी खास वेबसाइट्स की सूची का कोई उल्लेख नहीं है। यह आदेश 17 मार्च तक मान्य है।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने पूरे केन्द्रशासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध को 17 मार्च तक बढ़ा दिया है। इस बारे में आदेश जम्मू-कश्मीर गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने इस संबंध में यह आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि यह कदम देश की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है।

आदेश में कहा गया है, "मोबाइल डेटा सेवाओं के मामले में इंटरनेट की स्पीड 2जी तक सीमित रहेगी। वहीं पोस्टपेड सिम कार्ड धारकों के लिए ये सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन प्री-पेड कार्डधारक तब तक इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, जब तक कि वे पोस्ट पेड कनेक्शन के लिए लागू सभी मानदंडों के अनुसार अपनी सिम को सत्यापित नहीं कराते हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि ई-टर्मिनलों/पर्यटकों के लिए बनाए गए इंटरनेट कियोस्क, छात्रों, व्यापारियों के लिए संचार सुविधाएं जारी रहेंगी। आईजीपी कश्मीर तत्काल प्रभाव से इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले से ही जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से बहाल किया गया।

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