तिरुवनंतपुरम: महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब केरल सरकार ने भी अपने राज्य में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारों को घटा दिया है। केरल सरकार की कैबिनेट ने राज्य में CBI के लिए आम सहमति को रद्द करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब CBI को राज्य के भीतर बिना राज्य सरकार की सहमति के केस दर्ज करने की अनुमति नहीं होगी।
बुधवार को केरल सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। इसके अनुसार, अब से CBI को राज्य के भीतर कोई भी केस दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। राज्य सरकार से पर्मिशन लेने के बाद ही CBI राज्य में किसी केस की जांच कर पाएगी। केरल से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल भी इस तरह का फैसला ले चुके हैं।