Friday, April 19, 2024
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मास्क बनाने वाले कारखाने में बिना नाक-मुंह ढंके हो रहा था काम, 10,000 का जुर्माना

कोविड-19 से बचाव के लिए बनाए गए शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने और कार्यस्थल पर नाक-मुंह ढंकने से श्रमिकों व प्रबंधन के लोगों के परहेज पर यहां एक कारखाने के मालिक से शुक्रवार को 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

Bhasha Reported by: Bhasha
Published on: June 19, 2020 18:52 IST
मास्क बनाने वाले...- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE मास्क बनाने वाले कारखाने में बिना नाक-मुंह ढंके हो रहा था काम, 10,000 का जुर्माना

इंदौर (मध्यप्रदेश): कोविड-19 से बचाव के लिए बनाए गए शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने और कार्यस्थल पर नाक-मुंह ढंकने से श्रमिकों व प्रबंधन के लोगों के परहेज पर यहां एक कारखाने के मालिक से शुक्रवार को 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कोविड-19 के रेड जोन में आने वाले जिले के इस कारखाने में वे मास्क ही बनाए जा रहे थे जिन्हें लोग महामारी के खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के अतिरिक्त आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने बताया, "जब हम अचानक निरीक्षण के दौरान मूसाखेड़ी क्षेत्र में मास्क बनाने वाले एक कारखाने में पहुंचे, तो हमने पाया कि वहां करीब 20 श्रमिकों ने कोविड-19 के खतरे को नजरअंदाज करते हुए नाक-मुंह नहीं ढंक रखा था। यही नहीं, कारखाना प्रबंधन के पांच लोग भी बिना नाक-मुंह ढंके एक कमरे में बैठक कर रहे थे।"

उन्होंने बताया कि कारखाने में आईएमसी के निरीक्षण के दौरान सिलाई मशीनों पर लगभग 200 श्रमिक मास्क बना रहे थे। निरीक्षण दल के अचानक पहुंचने पर इनमें से कई श्रमिक घबराकर हड़बड़ी में मास्क पहनते और इसे चेहरे पर ठीक से लगाते देखे गए। आईएमसी अधिकारी ने बताया कि शारीरिक दूरी के नियमों के उल्लंघन और कार्यस्थल पर कई लोगों के नाक-मुंह नहीं ढंके जाने पर कारखाने के मालिक से 10,000 रुपये का जुर्माना मौके ही वसूला गया। यह इस मद में जिला प्रशासन के तय जुर्माने की अधिकतम राशि है।

इंदौर, देश में कोविड-19 के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक कोविड-19 के कुल 4,246 मरीज मिले हैं। इनमें से 189 लोगों की मौत हो चुकी है।

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