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Lockdown 2.0: गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन्स जारी की, मास्क पहनना जरूरी, किसानों को बड़ी राहत

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Apr 15, 2020 09:56 am IST,  Updated : Apr 15, 2020 10:16 am IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद बुधवार को सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी।

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गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, एसईजेड के अंदर अब काम काम शुरू हो पाएगा।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद बुधवार को सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक, 20 अप्रैल से एसईजेड के अंदर अब काम काम शुरू हो जाएगा और कोल माइन्स में भी माइनिंग के काम की शुरुआत हो जाएगी। इसमें बताया गया है कि फिलहाल किसी भी तरह के परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी।

किसानी से जुड़े कामों में छूट, परिवहन सेवाएं बंद

गाइडलाइंस के मुताबिक, लॉकडाउन की पूरी अवधि के दौरान राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे, जिसका मतलब है कि बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। इन सबके अलावा स्कूल, कोचिंग सेंटर और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद ही रहेंगे। वहीं, किसानी से जुड़े कामों को छूट जारी रहेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, विवाह समारोह, जिम और हर तरह के धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मास्क पहनना जरूरी, इधर-उधर थूका तो खैर नहीं
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक जारी रहेगी। गाइडलाइंस में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है और कहा गया है कि इसके लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वहीं, इधर-उधर थूकने वालों पर भी इन गाइडलाइंस में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 3 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी बंद रहेंगे।

खेती से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं, किसानों को राहत
गाइडलाइंस के मुताबिक, कृषि कार्य से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को फसल कटाई से जुड़े काम करने की छूट रहेगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी और इन चीजों की दुकानें भी खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर भी किसी तरह की रोक नहीं है।

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