Wednesday, April 17, 2024
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सिक्किम में 21 से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय

सिक्किम में 21 जुलाई सुबह छह बजे से 27 जुलाई सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उनको छोड़कर जिन्हें विशिष्ट छूट प्रदान की गई है, सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और कारखाने बंद रहेंगे।

Bhasha Written by: Bhasha
Updated on: July 20, 2020 20:25 IST
lockdown in sikkim from 21 to 27 july । सिक्किम में 21 से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE सिक्किम में 21 से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय

गंगटोक. सिक्किम सरकार ने राज्य में 21 जुलाई से 27 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का सोमवार को निर्णय किया। यह निर्णय हाल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। मुख्य सचिव एस सी गुप्ता की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 स्थिति के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया।

इसमें कहा गया है कि सिक्किम में 21 जुलाई सुबह छह बजे से 27 जुलाई सुबह छह बजे तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उनको छोड़कर जिन्हें विशिष्ट छूट प्रदान की गई है, सरकारी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, बाजार और कारखाने बंद रहेंगे। 

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा दी गई छूटों को छोड़कर सभी गतिविधियाँ, सभा, लोगों की आवाजाही और सामान लाने ले जाने और यात्री वाहनों की आवाजाही निषिद्ध या प्रतिबंधित रहेगी। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान अगले 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।

अधिसूचना के अनुसार लॉकाडउन के दिनों के दौरान जिला मजिस्ट्रेट रात साढ़े सात बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी करेंगे। यह इसलिए ताकि एकदूसरे से दूरी बनाये रखने के नियम, सार्वजनिक साफ सफाई और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के वर्तमान नियम के साथ लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित एवं विनियमित की जा सके। सिक्किम में दो महीनों में कोविड-19 के 283 मामले सामने आए हैं। पहला मामला 23 मई को सामने आया था। अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में 193 उपचाराधीन मरीज हैं, जबकि 90 लोग ठीक हो चुके हैं। 

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