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गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, 'फेसबुक के जरिये होने वाली शादियों का विफल होना तय'

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Jan 26, 2018 09:29 pm IST,  Updated : Jan 26, 2018 09:29 pm IST

गुजरात हाईकोर्ट ने एक दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है क्योंकि फेसबुक के जरिये होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है।

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अहमदाबाद: युवाओं के नये मित्र और जीवनसाथी ढूंढने के लिये सोशल मीडिया का सहारा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है क्योंकि फेसबुक के जरिये होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है। जस्टिज जेबी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के आदेश में की। इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा के एक मामले का निस्तारण किया। इस मामले में राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और अपने सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। 

जज ने कहा, ‘‘उनकी शादी हुई और दो महीने के भीतर उनके वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी। मैं इस तथ्य पर गौर करूंगा कि पक्षों ने मामले का समाधान करने का प्रयास किया। हालांकि समझौता नहीं हो सका।’’ जज ने कहा, ‘‘यह फेसबुक पर निर्धारित आधुनिक शादियों में से एक है, जिसका विफल होना तय है।’’ 

नवसारी का रहने वाला जयदीप फेसबुक के जरिये 2011 में फैंसी के संपर्क में आया। वह उस दौरान इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फरवरी 2015 में दोनों की उनके माता-पिता की रजामंदी से शादी हुई। हालांकि, उनके दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी। 

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