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न्यू ईयर को लेकर इस राज्य ने जारी की नई गाइडलाइन, सावधान वरना होगी कार्रवाई

राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने नए साल के जश्न को धूमधाम से मनाने या आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Dec 22, 2020 09:14 pm IST, Updated : Dec 22, 2020 09:14 pm IST
न्यू ईयर को लेकर इस राज्य ने जारी की नई गाइडलाइन- India TV Hindi
Image Source : FILE न्यू ईयर को लेकर इस राज्य ने जारी की नई गाइडलाइन

जयपुर | राजस्थान में मंगलवार को कोरोना वायरस मामलों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने नए साल के जश्न को धूमधाम से मनाने या आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अपने फेसबुक पेज पर एक संदेश में, गहलोत ने सलाह दी कि दीवाली की तरह, राज्य के लोगों को अपने घरों के अंदर रहकर, कोविड -19 संक्रमण से खुद को बचाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए साल का जश्न मनाना चाहिए।

उन्होंने लिखा कि, "किसी के परिवार और आम लोगों के जीवन की रक्षा करना आवश्यक है।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्यों को बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ की जांच करने और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों को यथासंभव नहीं करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

सभाओं, सामूहिक कार्यक्रमों और आतिशबाजी प्रतिबंध

गहलोत ने घोषणा की कि इन सभी को देखते हुए, आगामी कुछ हफ्तों के लिए राज्य में सभाओं, सामूहिक कार्यक्रमों और आतिशबाजी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। "रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त और कार्रवाई अधिक सख्त होगी। लोगों के बीच संक्रमण की रोकथाम के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से, हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।" मंगलवार को राजस्थान में कोरोना 807 नए मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 3,00,716 पहुंच गई।

न्यू ईयर को लेकर उत्तराखंड ने भी लगाए प्रतिबंध

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्रिसमस, नए साल की पूर्व संध्या और एक जनवरी 2021 को बार, होटल, और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों, पार्टियों और सार्वजनिक समारोह को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में अगर लोग राज्य सरकार इन नियमों का उल्लंघन करते है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है।

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