Friday, March 29, 2024
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कोर्ट में ही रो पड़ीं निर्भया की मां, आज भी जारी नहीं हुआ दोषियों का नया डेथ वॉरंट, कल होगी सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया मामले के चारों दोषियों का नया डेथ वोरंट जारी करने की मांग वाली तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई को टाल दिया।

Gonika Arora Reported by: Gonika Arora @AroraGonika
Updated on: February 12, 2020 16:25 IST
कोर्ट में ही रो पड़ीं निर्भया की मां- India TV Hindi
कोर्ट में ही रो पड़ीं निर्भया की मां

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया मामले के चारों दोषियों का नया डेथ वोरंट जारी करने की मांग वाली तिहाड़ जेल प्रशासन की याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। अब मामले की सुनवाई 13 फरवरी को होगी। सुनवाई टलने के बाद निर्भया की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं। उन्होंने कहा कि “मैं एक साल दो महीने से इस कोर्ट में अपील कर रही हूं ताकि दोषियों को जो लीगल मौके मिलने हैं, वह उन्हें मिल जाएं। वह आज कह रहे हैं कि उनके पास वकील नहीं है।”

दरअसल, दोषी पवन गुप्ता के पास फिलहाल कोई वकील नहीं है। पहले एपी सिंह, पवन गुप्ता के वकील थे लेकिन वह अब सिर्फ अक्षय और विनय के वकील हैं। ऐसे में कोर्ट में दोषी पवन गुप्ता के पिता ने कहा कि 'हमें वकील ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे। मुझे कल रात को ही पता चला था कि एपी सिंह अब पवन का पक्ष नहीं रख रहे हैं।' इस पर कोर्ट ने उन्हें सरकारी वकील देने की पेशकर की लेकिन पवन के पिता ने सरकार वकील लेने से मना कर दिया।

उन्होंने कहा कि 'हमें सरकारी वकील नहीं चाहिए। मैं कल या परसों तक वकील ले आऊंगा। मैं कुछ लोगों के पास गया था, वह मुझे जल्दी बताएंगे।' इसपर कोर्ट ने कहा कि 'हम आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन, आपको पता है ये मामला कितना गम्भीर है, आपको वकील लाना चाहिए था आज।' दोषी पवन गुप्ता ने भी कोर्ट को लिखित में दिया है कि वह सरकारी वकील नहीं चाहता है।

वहीं, निर्भया के पिता ने कहा कि 'आज की तारीख में इन्हें वकील देना निर्भया के साथ अन्याय है।' जिसपर जज ने कहा कि 'हमें कानून के तहत इन्हें वकील देना होगा। आप बैठ जाइए।' जज ने कहा कि 'पवन के वकील का अगर कल तक फ़ाइनल हो जाता है और उनके वकील कल कोर्ट में पेश होते हैं तो कल तक का इंतज़ार किया जा सकता।' इसपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इरफान अहमद ने कहा कि 'कल जो नए वकील आएंगे वह कहेंगे कि मैं तो आज ही आया हूं, मुझे और वक्त दिया जाए। इसे भी ध्यान में रखा जाए।'

सुनवाई के दौरान इरफ़ान अहमद ने कोर्ट को बताया कि 'विनय ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका ख़ारिज किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वह याचिका अभी लम्बित है।' इसके साथ ही निर्भया के माता-पिता के वकील जितेंद्र झा ने कहा कि 'जेल मैन्यूअल के नियमों के मुताबिक़, मर्सी याचिका ख़ारिज होने के बाद की याचिकाओं के लंबित होने के चलते फ़ांसी की सज़ा को टाला नहीं जा सकता।'

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