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पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को राहत, 1 नवंबर तक गिरफ्तारी से मिली छूट

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : Oct 08, 2018 10:50 am IST,  Updated : Oct 08, 2018 12:25 pm IST

एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत दे दी है।

P Chidambaram (File Photo)- India TV Hindi
P Chidambaram (File Photo)

नई दिल्‍ली। एयरसेल-मैक्सिस सौदे से जुड़े मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को राहत दे दी है। कोर्ट ने चिदंबरम और उनके पुत्र को मिली गिरफ्तारी से छूट की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने आज गिरफ्तारी से छूट की अवधि को बढ़ाकर 1 नवंबर कर दिया है।

विशेष सीबीआई जज ओ पी सैनी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक नवंबर की तारीख उस वक्त तय की जब सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश हुए वकीलों ने इस मामले में स्थगन की मांग की। सीबीआई के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता और ईडी के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के वकीलों पी के दुबे और अर्शदीप सिंह के जरिए दाखिल अर्जियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने और उन पर बहस करने के लिए एजेंसियों को वक्त की जरूरत है।

इससे पहले पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक को 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। वहीं कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई थी। बीते 19 जुलाई को सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप-पत्र में चिदंबरम और उनके बेटे को नामजद किया गया था। एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया जिस पर अगली सुनवाई के दिन विचार किया जाएगा। 

क्‍या है मामला

सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि 2006 में वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए चिदंबरम ने कैसे एक विदेशी कंपनी को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिला दी जबकि सिर्फ कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति को ऐसा करने का अधिकार था।  3,500 करोड़ रुपए के एयरसेल-मैक्सिस करार और 305 करोड़ रुपए के आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम की भूमिका जांच एजेंसियों की छानबीन के दायरे में है। 

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