Friday, March 29, 2024
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उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ इन शहरों में दी ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति, सिर्फ दो घंटे की राहत

दिल्ली एनसीआर में जहां प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने त्योहार के निश्चित दिनों में पटाखे चलाने को अनुमति दे दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: November 11, 2020 13:21 IST
Diwali- India TV Hindi
Image Source : PTI Diwali

दिल्ली एनसीआर में जहां प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने त्योहार के निश्चित दिनों में पटाखे चलाने को अनुमति दे दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के बड़े शहरों के निवासी सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चला पाएंगे। दिवाली और छठ पर पटाखे चलाने की अनुमति सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी। 

राज्य सरकार के अनुसार जिन शहरों में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है उसमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने इन शहरों में दिवाली और गुरुपर्व के दिन सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे चलाने की अनुमति दी है। वहीं छठ पूजा के दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच ही पटाखे चला पाएंगे। 

दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल यानि एनजीटी ने आज रात से पूरे एनसीआर के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या उपयोग पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगे बैन के खिलाफ याचिका की सुवाई करते हुए एनजीटी ने निर्देश दिये कि 9 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर की मध्यरात्रि तक प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी ने कहा कि जिन शहरों/ कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम’ या नीचे है, केवल वहां ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं और दीपावली, छठ, नव वर्ष / क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे के उपयोग के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए। इस छूट को राज्य स्थिति को देखकर प्रदान करेंगे।

बंगाल में कालीपूजा और दिवाली पर नहीं जलेंगे पटाखे

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर दिवाली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पर पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री पर हीते दिनों प्रतिबंध लगा दिया । न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिबंध जगद्धात्री पूजा, छठ और कार्तिक पूजा के दौरान भी लागू रहेगा। अदालत ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लागू होने वाले दिशानिर्देश जैसे पंडालों में प्रवेश नहीं, काली पूजा के दौरान भी लागू होंगे। पीठ ने दुर्गा पूजा पर अदालत द्वारा निर्देशित दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकार की सराहना की।

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